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NRI

National Pension System (NPS) FAQs

NPS is a voluntary contributory pension scheme introduced by the Central Government through Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) to promote old age income security. NPS is an easily accessible, low cost, tax-efficient, flexible and portable retirement savings account.

A .citizen of India, whether resident or non – resident can join the NPS subject to following conditions:

  • Subscriber should be between 18 – 70* years of age as on the date of submission of her application
  • Subscriber should comply with the prescribed Know Your Customer (KYC) norms as detailed in the NPS -Subscriber Registration Form

    NPS is a unique account. Existing NPS subscriber cannot open another NPS account. In case of duplication of NPS account, CRA shall reject subscriber request.

*Note: Currently, ICICI Securities Ltd. is not offering NPS to NRI

HUF, PIO, & OCI are not allowed to subscribe for NPS as per regulatory guidelines.

Yes, NRI can open NPS account. Contributions made by NRI are subject to regulatory requirements as prescribed by RBI and FEMA from time to time. Currently, ICICI Securities Ltd. is not offering NPS to NRI.

NPS architecture involves below mentioned entities:

PFRDA : PFRDA is regulator for NPS. It is responsible for registration of various intermediaries in the system such as CRA, Pension Fund Managers, etc. It shall also monitor the performance of various intermediaries and ensure that all stakeholders comply with the guidelines/regulations issued by PFRDA from time to time.

CRA: Record keeping, administration and customer service functions for all NPS subscribers will be centralized and performed by CRA Protean eGov Technologies Limited (formerly known as NSDL e-Governance Infrastructure Limited) & KFintech CRA. On basis of instructions received from subscribers, CRA shall transmit such instructions to the appointed Pension Funds on regular basis. CRA will also provide periodic & consolidated NPS statements to each subscriber.

Pension Fund/Pension Fund Managers: Pension Fund Managers are responsible for managing investments of NPS subscribers. Pension fund managers invest strictly as per PFRDA investment guidelines. They also communicate NAV of each scheme to CRA on regular basis. NPS allows you to choose from any 1 of below mentioned Pension Fund Managers:

  • ICICI Prudential Pension Funds Management Company Limited
  • HDFC Pension Management Company Limited
  • Kotak Mahindra Pension Fund Limited
  • LIC Pension Fund Limited
  • SBI Pension Fund Private Limited
  • UTI Retirement Solutions Limited
  • Birla Sun life Pension Management Limited
  • Tata Pension Management Limited
  • Max Life Pension Fund Management Limited
  • Axis Pension Fund Management Limited

Annuity Service Providers: Annuity Service Providers are responsible for delivering pension/annuity to NPS subscriber as per chosen annuity plan. You have choice to select any 1 of annuity service providers upon exit from NPS as per guidelines.

To view Annuity Service Providers empaneled with PFRDA you may click on below

mentioned link http://www.npstrust.org.in/content/list-annuity-service-providers-asps-empanelled-pfrda

Trust & Trustee Bank: NPS trust is responsible for taking care of the funds under NPS and is registered owner of all NPS assets. Trust holds an account as NPS Trustee Bank (Axis Bank). NPS Trustee Bank facilitates fund transfers across various entities of NPS system viz. Pension Fund Managers, Annuity Service Providers, subscriber, etc. NPS Trust is being administered by the Board of Trustees, as constituted by PFRDA.

Point of Presence (POP): POP is first point of interaction between subscriber and NPS architecture. POP is responsible for performing functions relating to registration of subscribers, undertaking Know Your Customer (KYC) verification, receiving contributions and instructions from subscribers and transmission of the same to designated NPS intermediaries like CRA etc.

Custodian: Custodian is responsible for the custody of underlying assets. Custodian is SEBI registered custodial service. Stock Holding Corporation of India (SHCIL) is currently Custodian under NPS.

  • It allows you the flexibility to choose your own investment option based on your risk appetite
  • It offers diversification by giving you option to invest in equities, corporate bonds and government securities either through active option or auto option
  • You can also select pension fund manager as per your choice.
  • It helps you earn market based returns over long term.
  • It is one of the most cost-effective investment option available
  • You can also avail tax benefits on your NPS investment.

Benefits of investing in NPS through www.icicidirect.com :

  • Subscribe and invest online in NPS through ICICIdirect.com
  • Ease to invest in NPS as per your convenience
  • -Option to invest in NPS either through Systematic Investment Plan (SIP) or Lump sum amount
  • View contribution book, statement of transaction, NAV of pension fund on ICICIdirect.com
  • Dedicated email id : npshelpdesk@icicisecurities.com to address customer’s

There are 2 types of NPS account: Tier 1 and Tier 2.

Tier 1

  • It is a mandatory account for those subscribing for NPS.
  • You can avail tax benefits on investment in NPS Tier 1 accoun
  • It is non-withdrawable retirement account. Withdrawal is allowed upon meeting the withdrawal conditions prescribed under NPS as per regulation. Partial withdrawal is allowed up to 25% of his own contribution (excluding employer contribution) for Marriage or Higher education of children or purchase of house/flat or for prescribed illness (subject to certain conditions) if subscriber has been in NPS for at least 3 years).

Tier 2

It is voluntary saving facility as an add-on to any NPS Tier 1 account holder.

You can withdraw from NPS Tier 2 account whenever you wish

Particulars NPS Tier 1 NPS Tier 2
Minimum Contribution at the time of account opening ₹ 500 ₹ 1000
Minimum amount per contribution ₹ 500 ₹ 250
Minimum amount to be invested every financial year (Note: applicable from second Financial year from the date of PRAN allotment date) ₹ 1000 NA
Minimum no. of contribution (Note: applicable from second Financial year from the date of PRAN allotment date) 1 per FY NA

You have choice to invest in various asset classes like equity, corporate bonds, and government securities either through Active choice or Auto choice.

Active Choice - Individual Funds (Asset class E, Asset class C, Asset class G & Asset class A)

Auto Choice – Life Cycle fund (Aggressive, Moderate (Default) & Conservative)

In Active choice, you have the option to actively decide as to how your NPS contribution is to be invested in the following asset classes:

Sr. No Asset Class Particular
1 Asset Class E (Maximum allocation up to 75% of investment) Investments in predominantly equity market instruments
2 Asset Class C (Maximum allocation up to 100% of investment) Investments in fixed income instruments other than Government securities
3 Asset Class G (Maximum allocation up to 100% of investment) Investments in Government securities
4 Asset Class A (Maximum allocation up to 5% of investment). Note: Investment in Asset Class A is available only for NPS Tier 1 account. Investment in Commercial or Residential mortgage based securities, Units issued by Real Estate and/or Infrastructure Investment Trusts and/or Asset backed securities as regulated by SEBI, Alternative investment funds (AIF category I & II) registered with SEB

Please note:

  • Upto 50 years of age, the maximum permitted Equity Investment is 75% of the total asset allocation.
  • From 51 years and above, maximum permitted Equity Investment will be as per the equity allocation matrix provided above. The tapering off of equity allocation will be carried out as per the matrix on date of birth.
  • The overall asset class allocation under the 'Active Choice' option should be equal to 100%.

In Auto choice, you have choice to select any 1 of the below mentioned option for your

NPS investment.

Sr. No Life Cycle Particulars
A Aggressive Life Cycle fund (LC-75) Maximum investment in equity is restricted to 75&
B Moderate Life Cycle fund (LC- 50)-Default Maximum investment in equity is restricted to 50%
C Conservative Life Cycle fund (LC-25) Maximum investment in equity is restricted to 25%

Tax Benefit (For F.Y. 2022-23)

Tax Benefits for Salaried Individuals
Category Section Investment Limit
Own Contribution 80 CCD (1) 10% of Salary (up to ₹ 1,50,000)
Additional Contribution 80 CCD (1B) 50000
Employer Contribution 80 CCD (2) 10% of Salary up to ₹ 7.5 lakhs
Tax Benefits for Self Employed Individuals
Category Section Investment Limit
Own Contribution 80 CCD (1) 20% of Gross Annual Income (up to ₹ 1,50,000)
Additional Contribution 80 CCD (1B) ₹ 50,000

Entire 100% of pension wealth from NPS –tier 1 account on attaining 60 years of age is tax- exempt.

Partial withdrawal (not exceeding 25% of own contribution for subscriber who has been in NPS for at least 3 years) made in accordance with the terms and conditions specified under Pension Fund Regulatory and Development Authority Act and regulations is tax-exempt

Charges associated with NPS investment

Charges for investment in NPS & managing funds are very less as compared to other investment products. It is very cost-effective investment option
Agency Service NSDL - Charges* KARVY - Charges* Mode
CRA-NSDL CRA - KARVY PRA Opening Charges ₹ 40 ₹ 39.36 Through Cancellation of Units
Annual Maintenance of units ₹ 69 ₹ 57.63
Charges per transaction ₹ 69 ₹ 57.63
Registration (Tier 1 or Integrated Tier 1 & Tier 2) ₹ 200 Collected Upfront
Point of Presence (POP)- ICICI Securities Ltd. Initial subscriber contribution/Regular/ Subsequent contribution 0.50% of contribution subject to minimum of ₹ 30 and maximum of ₹25,000
Service Requests as prescribed by PFRDA ₹ 30
Persistency > 6 months & ₹ 1000 contribution * ₹ 50/- per annum for annual contribution of ₹ 1,000 to ₹ 2,999, * ₹ 75/- per annum for annual contribution of ₹ 3,000 to ₹ 6,000,* ₹ 100/- per annum for annual contribution above ₹ 6,000 (only for NPS-All Citizen) Through Cancellation of Units
Custodian Asset Serving (Per Annum) 0.0032% of Assets under Custody Through Cancellation of Units
Pension Fund Investment Management (Per Annum) 0.09 % 0.03% of Assets Under Management based on AUM slab Through adjustment in
NPS Trust Reimbursement of Expenses ( Per Annum) 0.005% of Assets Under Management NAV
Additional service tax and other charges levied as applicable

Your NPS account would not be closed on account of closure of ICICI direct account. In this scenario, you need to shift your existing NPS account to offline NPS-UOS (Unorganized sector)/Individual model.

You shall have to shift to NPS-UOS offline model by submitting duly filled Sector shifting form: ISS-1 and self-attested PRAN card copy at below mentioned address

For further investment in NPS, you will have to submit NCIS form, self-attested PRAN card copy, and cheque (Third party cheque not accepted) for contribution. Cheque should be in name of;

  • NSDL Subscriber – “ICICI Securities Ltd – Collection Account – National Pension System Trust – NUOS”
  • KARVY Subscriber – “ICICI Securities Ltd – Collection Account – National Pension System Trust – KUOS”

Duly filled form & documents to be sent at below mentioned address ICICI Securities Ltd, NPS Operations Dept,Shree Sawan Knowledge Park, Plot No. D-507, T.Ts Ind Area,M.I.D.C, Turbhe, Opp. Juinagar Railway Station, Navi Mumbai – 400705

You can avail the form by following below mentioned path

  • www.icicidirect.com —Customer service---Important Links---Download forms —NPS
  • Login in I-Direct account— Trade & Invest---NPS---Holding & Services---Forms

Login to www.icicidirect.com account — Click on NPS — Click on Transact — Click on Subscriber NPS. You have option to open either Integrated NPS Tier 1 & Tier 2 or only

NPS Tier 1 account.

  • Login to ICICI direct>>>Trade & Invest>>>NPS
  • Click on Subscribe
  • NPS Step 1 : Personal
  • Information Step 2 : Nomination Details
  • Step 3 : Scheme Preference
  • Step 4 : Declaration and Authorization
  • Step 5 : Photo-Signature upload & Esign

On successful online NPS registration, your immediate Permanent Retirement Account Number (PRAN)would be generated.

In case of unsuccessful eSign process - You are requested to apply for PRAN card within 30 days of online registration days of online registration which is mandatory as per guidelines, failing which CRA (Protean/ KFintech) shall deactivate your NPS account.

For applying for PRAN card, you may download pre-filled form generated after online NPS registration and submit the same as per instructions mentioned in the checklist.

To download form at later stage, you may visit below mentioned path

Login to www.icicidirect.com account — Click on NPS — Click on Holding & Services — Click on Place Service request — Click on Request for PRAN card

In case of duplication i.e. PRAN already generated for said PAN then, your online NPS registration request would be rejected by CRA and contribution would be refunded in your linked bank account.

Yes, as per PFRDA guidelines it is mandatory to have a PRAN card. You are requested to apply for PRAN card immediately after successful NPS online registration. On final confirmation, you shall be able to download and print the pre-populated NPS subscriber registration form (NPS-CSRF). You are requested to paste recent colour photograph within the box and signature in black ink wherever applicable within the box & submit the application –NPS: CSRF form at below mentioned address:

ICICI Securities Ltd. Sales Operations Department (NPS) Shree Sawan Knowledge Park Plot No. D-507, T.T.C.Ind.Area MIDC, Navi Mumbai -400705

To make contribution to your NPS account, you need to follow below mentioned path : Login to www.icicidirect.com account —

Click on Trade & Invest — Click on NPS — Click on Transact — Click on Place Contribution or Systematic Investment Plan

In case you are required to allocate funds then you can allocate funds by following below mentioned path

Login to www.icicidirect.com account — Click on Trade & Invest — Click on Allocate Funds — Click on Add amount under “Mutual Fund, Corporate Bonds, ICICI direct Centre for Financial Learning, IPO, Tax, Insurance, Credit Score, NPS & Others” section

  • You will receive NPS tax receipt from ICICIdirect.com in your registered email-id within T+3 working days of contribution done through www.icicidirect.com
  • You can also download tax statement by following below mentioned path Login to www.icicidirect.com account — Click on Trade & Invest — Click on NPS — Click on Holding & Services — Click on Tax Statement
  • You may also be able to download Statement of Transaction from CRA’s website by following below mentioned path: Login to https://cra-nsdl.com/CRA/ — Click on Transaction statement — Click on Statement of transaction — Click on Generate statement

You can view Statement of transaction on CRA-KFintech website by following below mentioned path Path: Login to https://nps.kfintech.com/ — Transaction Statement

Yes, I-Sec offers you a facility to place a SIP request for making periodical investment in your NPS account on www.icicidirect.com after T+3 working days of online NPS subscription.

You can register for SIP by following below mentioned path: Login to www.icicidirect.com account — Click on NPS — Click on Transact — Click on Systematic Investment Plan Please note that if a SIP trigger is on the 31st and the month has only of 30 days, the contribution request will be processed on the next business day after the 30th.

Yes, you can cancel the SIP request anytime as desired. To cancel your SIP request, you need follow below mentioned path Login to www.icicidirect.com account — Click on NPS — Click on Transact — Click on SIP order book — Click on cancel

Yes, you can modify your existing SIP. You may follow below mentioned path to modify SIP. Login to www.icicidirect.com account — Click on NPS — Click on Transact —SIP book — Modify SIP

You can make Lump sum contribution by following below mentioned path: Login to www.icicidirect.com account — Click on NPS — Click on Transact — Click on Place contribution

Step up SIP is a process that will increase your NPS SIP amount periodically by an amount at a set interval as defined by you. Minimum interval at which you can increase the SIP Installment is 6 months and minimum amount by which you can increase the SIP Installment amount is ₹ 100.00

You can place contribution through Payment gateway from your registered bank account other than ICICI bank. You need to add bank account first. Path: Login—Trade & Invest—Mutual Fund—Add bank account

Ensure, that you have required funds in registered bank account while placing order.

You can place contribution through One Time Mandate from your registered bank account other than ICICI bank. You need to add bank account first. Path: Login—Trade & Invest—Mutual Fund—Add bank account

Ensure, that you have required funds in registered bank account while placing order.

Yes, you can transfer funds from Tier II to Tier 1 account as mentioned below.

  • Online process: Redeem funds from Tier II account. On receipt of the funds in linked ICICI bank account, place contribution or SIP in Tier I account. Path to redeem Tier II funds: Login to www.icicidirect.com —Trade & Invest—NPS—Holdings— Unit holdings—Tier 2—Redeem
  • Offline Process: By submitting duly filled UOS-S13 form & self-attested PRAN card copy at below mentioned address

    ICICI Securities Ltd NPS Operations Dept Shree Sawan Knowledge Park, First Floor, Plot No. D-507, T.Ts Ind Area, M.I.D.C, Turbhe, Opp. Juinagar Railway Station, Navi Mumbai – 400705

    Path to avail form : www.icicidirect.com—Customer service—Download forms—NPS— Subscriber request for one way switch from Tier II to Tier 1

Scheme preference change option can be exercised only twice in FY which includes:

  • Pension Fund Manager can be changed only once in FY.
  • Investment Option & Asset Allocation can be changed four times in FY

You may follow below mentioned online path to change Pension Fund Manager and/or Investment choice.

Path: Login to www.icicidirect.com — Trade & Invest — NPS — Holding & Services — Place Service Request — Select Account Type — Click on CHANGE OF PFM / INVESTOR CHOICE / ASSET ALLOCATION FOR TIER 1

You may follow below mentioned path to view your NPS unit holdings Path: Login to www.icicidirect.com — Trade & Invest — NPS — Holding & Services —Unit Holdings

You are requested to follow below mentioned steps

  • Login to www.icicidirect.com — Click on NPS — Click on Holdings & Services — Click on Place Service Request — Select Account Type : Tier 1 or Tier 2 — Click on Change Nominee Request
  • Fill in the required details, select payment mode and submit — Proceed to print the application
  • NPS subscriber is required to sign the pre-populated form in black ink and submit the form along-with self-attested PRAN card copy at below mentioned address:

ICICI Securities Ltd,

NPS Operations Dept, Shree Sawan Knowledge Park, Plot No. D-507, T.Ts Ind Area, M.I.D.C, Turbhe, Opp. Juinagar Railway Station, Navi Mumbai – 400705

Note: In case you wish to register nominee/s for both NPS Tier 1 & Tier 2 accounts, two separate requests need to be submitted. Further, you may change nominee/s for NPS account following the same process any time in future.

You can place following service request online by login to www.icicidirect.com — NPS— Holding & Services — Place Service Request

  • Change of PFM
  • Change of Investment option(Active/Auto) and allocation
  • Opt out of Swavalamban Scheme
  • NPS Tier II withdrawal

Other service requests are available in the offline/semi offline mode:

  • Registration / Change of Nominee (form No.UOS-S2)
  • ssuance of IPIN/TPIN Issuance and Re-issue of PRAN Card (Form No. UOS-S2)
  • Photo signature modification (Form No. UOS-S7)
  • Address updation (Form No. UOS-S2)
  • Bank account updation (Form No. UOS-S2)

Duly filled subscriber details change form –UOS-S2, self-attested PRAN card copy, & self-attestation & Original & Signature Verification by I-Sec official on necessary documents supporting the change eg: address change proof for change in address, cancelled cheque in case of bank details change, identity proof in case of name change etc. to be sent at below mentioned address: In case customer wants to re-issue PRAN card then he needs to tick the box as mentioned in the form. PRAN and details to be changed should only be filled in the form with signature wherever applicable.

ICICI Securities Ltd. NPS Operations Department Shree Sawan Knowledge Park Plot No. D-507, T.T.C.Ind.Area MIDC, Navi Mumbai -400705

(Incase client does not have PRAN card, he needs to submit PRAN allotment letter received from I- Direct in his registered email-id)

Path to avail subscriber details change form is

  • Non-login sectionCustomer service---Important Links---Download forms--- Request For Change/Correction in Subscriber Master details And/Or Reissue of I-Pin/T-Pin/PRAN Card
  • Login section Trade & Invest---NPS—Services—Forms-- Subscriber Request For Change/Correction in Subscriber Master details And/Or Reissue of I-Pin/T-Pin/PRAN Card

In case your status changes from RI to NRI then NPS account has to be shifted to NPS-UOS offline model by submitting duly filled Sector shifting form: ISS-1.

Documents to be submitted along with form

  • Cancelled cheque (Mentioned bank account in the form)
  • Proof of Identity (Self attestation & OSV by RM)
  • Proof of address (Self attestation & OSV by RM)
  • Photocopy of PRAN card. (Self-attestation & OSV by RM)

Request you to visit our nearest I-Sec branch for the same

For further investment in NPS, client will have to submit NCIS form, self-attested PRAN card copy, and cheque of NRO account (Third party cheque not accepted) for contribution. Cheque should be in name of;

  • NSDL Subscriber – “ICICI Securities Ltd – Collection Account – National Pension System Trust – NUOS”
  • KARVY Subscriber – “ICICI Securities Ltd – Collection Account – National Pension System Trust – KUOS”

Duly filled form & documents to be sent at below mentioned address

ICICI Securities Ltd, NPS Operations Dept, Shree Sawan Knowledge Park, Plot No. D-507, T.Ts Ind Area, M.I.D.C, Turbhe, Opp. Juinagar Railway Station, Navi Mumbai – 400705

You can avail the form by following below mentioned path (i)www.icicidirect.com —Customer service ---Important Links---Download forms —NPS Or Login in I-Direct account— Trade & Invest---NPS---Holding & Services---Forms

You would have to shift to NPS-UOS offline model by submitting duly filled Sector shifting form: ISS-1 and self-attested PRAN card copy at below mentioned address. For Target POP name is ICICI Securities Ltd. & POP no. is 6036004

For further investment in NPS, client will have to submit NCIS form, self-attested PRAN card copy, and cheque (Third party cheque not accepted) for contribution. Cheque should be in name of;

  • NSDL Subscriber – “ICICI Securities Ltd – Collection Account – National Pension System Trust – NUOS”
  • KARVY Subscriber – “ICICI Securities Ltd – Collection Account – National Pension System Trust – KUOS”

Duly filled form & documents to be sent at below mentioned address ICICI Securities Ltd, NPS Operations Dept, Shree Sawan Knowledge Park, Plot No. D-507, T.Ts Ind Area, M.I.D.C, Turbhe, Opp. Juinagar Railway Station, Navi Mumbai – 400705

You can avail the form by following below mentioned path

(ii)www.icicidirect.com —Customer service —Important Links---Download forms —NPS Or (iii)Login in I-Direct account— Trade & Invest---NPS---Holding & Services---Forms

Duly filled Inter Subscriber shifting (ICSS) form needs to be sent along with copy of PRAN card to below mentioned address;

NPS Operations Dept, Shree Sawan Knowledge Park, Plot No. D-507, T.Ts Ind Area, M.I.D.C, Turbhe, Opp. Juinagar Railway Station, Navi Mumbai – 400705

POP-SP's are network of branches empanelled to assist subscribers in opening NPS Tier 1 and 2 a/c's and other service related requests under NPS. Please click the below link to check details of POP-SP's.

http://content.icicidirect.com/mailimages/POP_SP_List.pdf

Process for withdrawal: (At least 30 days before attainment of 60 yrs of age)

  • Login in Protean CRA site https://cra-nsdl.com/CRA/ KFintech CRA https://nps.kfintech.com/ and fill up online withdrawal form.
  • Take the printout.
  • Affix latest color photograph and sign across the photograph
  • Signature needs to be done in front of I-Sec official. I-Sec official needs to declare it on the form by putting stamp & signing on the withdrawal form as stated in the form
  • Subscriber also have to obtain signature of the Authorized Signatory and affixation of Corporate Rubber stamp on the withdrawal form (if applicable)
  • Witness signature as mentioned in the form is also

6.required. (Use of black ink only on the form)

Documents to be submitted along with the form are mentioned below:

  • Original PRAN card
  • Cancelled cheque (as per the bank details filled up in withdrawal form)
  • Self-attested age proof (as per details in withdrawal form)- Original & Signature Verification by ICICI Securities official is required
  • Self-attested address proof (as per details in withdrawal form)- Original & Signature Verification by ICICI Securities official is required
  • Self-attested identity proof (as per details in withdrawal form)- Original & Signature Verification by ICICI Securities official is required

Duly filled form & documents to be sent at below mentioned

address ICICI Securities Ltd, NPS Operations Dept, Shree Sawan Knowledge Park, Plot No. D-507, T.Ts Ind Area, M.I.D.C, Turbhe, Opp. Juinagar Railway Station, Navi Mumbai – 400705

Note : In case the total corpus is up to ₹ 5 lakh then complete withdrawal has to be selected

Yes, partial withdrawal is allowed after lock-in of 3 years as specified by PFRDA.

Following documents are required to be submitted from the nominee/claimant along with the completely filled Withdrawal forms:

  • Original PRAN card
  • Advanced stamped receipt to be duly filled and cross-signed on the Revenue stamp by the Claimant.
  • KYC documents (address and photo-id proof)
  • ‘Cancelled Cheque’ (having claimant’s Name, Bank Account Number and IFS Code) or ‘Bank Certificate’ on Bank Letterhead having claimant’s name, Bank Account Number and IFS Code required to be submitted as bank proof. ‘Copy of Bank Passbook’ can be accepted, however, it should have claimant’s photograph, Name and Bank IFS Code on it and should be self-attested by the claimant.
  • Original Death Certificate issued by the Registrar of birth and death

After obtaining required documents, POP needs to capture the online Withdrawal request. Once authorized by the checker ID, POP will send the Withdrawal form & supporting documents with covering letter to CRA for storage purpose.

It is advisable that the NPS subscribers register their nominee(s) in their NPS accounts.

PFRDA has come out with exit and withdrawal regulations which shall govern the exit and withdrawal options from National Pension System. The legal heir(s)/nominee(s) has an option to receive 100% of the NPS pension wealth of the deceased NPS account holder in lump sum or they may opt for buying annuity from the Annuity Service Provider.

The nominee(s) or legal heir(s), as the case may be, will have to fill-in Form 303 (in BLACK INK) and has to submit along with the under mentioned documents to POP:

  • Original Death certificate of NPS account holder (Subscriber).
  • ORIGINAL copy of PRAN card and if the same is not available then the subscriber has to submit the notarized Affidavit for non-submission of PRAN card by the claimant (format as stated by CRA- NSDL)
  • In case of No Nominee: Certified photocopy of family member's certificate issued by Executive Magistrate.
  • Legal Heir Certificate (if applicable).
  • Cancelled Cheque or Bank Certificate of the claimant/s and Nominee(s).
  • Pre-signed receipt (signature across on Re.1 Revenue stamp) acknowledging the receipt of proceed. Kindly note each nominee/legal heir has to pre-sign the receipt.
  • Self-certified photo copy of additional Proof of Identity document (PAN card, Aadhaar, Passport etc) and Proof of Address (PAN card, Aadhaar, Passport etc). (Refer instruction 4 of the said form).

An annuity is a financial instrument which provides a regular payment of a certain amount of money on monthly/quarterly/annual basis for the chosen period for a given purchase price or pension wealth. In simple terms it is a financial instrument which offers monthly/quarterly/annual pension at a specified rate for the period chosen by you.

Indian Life Insurance companies which are licensed by Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) are empanelled by PFRDA to act as Annuity Service Provider’s to provide annuity services to the subscribers of NPS. To view Annuity Service Providers empanelled with PFRDA you may click on below mentioned link

http://www.npstrust.org.in/content/list-annuity-service-providers-asps-empanelled-pfrda

ASP empanelment is ongoing process and list may be updated accordingly

The following are the generic annuities that are offered by Annuity Service Providers to the subscribers of NPS. However, some of the ASP’s may offer some variants which have slightly different or combination type of annuities.

  • Pension (Annuity) payable for life at a uniform rate to the annuitant only.
  • Pension (Annuity) payable for 5, 10, 15 or 20 years certain and thereafter as long as you are alive.
  • Pension (Annuity) for life with return of purchase price on death of the annuitant (Policyholder).
  • Pension (Annuity) payable for life increasing at a simple rate of 3% p.a.
  • Pension (Annuity) for life with a provision of 50% of the annuity payable to spouse during his/her lifetime on death of the annuitant.
  • Pension (Annuity) for life with a provision of 100% of the annuity payable to spouse during his/her lifetime on death of the annuitant.
  • Pension (Annuity) for life with a provision of 100% of the annuity payable to spouse during his/her lifetime on death of the annuitant and with return of purchase price on death of the spouse. If the spouse predeceases the annuitant, payment of annuity will cease after the death of the annuitant 7.and purchase price is paid to the nominee.

The factors that determine annuity income are

  • Pension wealth/retirement corpus invested in annuity (Higher investment in annuity will result in higher pension)
  • Type of annuity variant chosen

Annuity Service provide would transfer funds to Subscriber’s bank account registered under NPS.

In case of any queries for matters relating to your NPS account, please feel free to contact us at our Customer Care Numbers which are stated on www.icicidirect.com or you can mail your query to us on npshelpdesk@icicisecurities.com

For complaints, we request you to refer process as mentioned in our Grievance Redressal Policy.

https://www.icicidirect.com/mailimages/Grievance_redressal_policy.pdf

You may also walk in to your nearest ICICI Direct Centre to seek clarifications/ express your grievances.

Please ensure that you have mentioned your PRAN in your grievance letter.

You can expect a TAT of 7-10 working days for service request considering straight through forms without rejection received by NPS Ops team-Turbhe office. In case of PRAN card generation and delivery at registered address, TAT by CRA-NSDL is 21 working days.

Subscriber needs to approach recognized provident fund/Superannuation fund by giving request for transfer of funds to NPS. It must be communicated that cheque should be issued in name of below;

  • NSDL Subscriber – “ICICI Securities Ltd – Collection Account – National Pension System Trust – NUOS”
  • KARVY Subscriber – “ICICI Securities Ltd – Collection Account – National Pension System Trust – KUOS”

Form & documents required (On receipt of form, documents & cheque; funds would be transferred to Trustee bank for credit in subscriber’s NPS tier 1 account)

NCIS form

An exit is defined as the closure of the individual pension account of the subscriber under the National Pension System. In the following scenarios:

  • (i) Upon attaining the age of 60 years.
  • (ii) Before attaining the age of 60 years.
  • (iii) Any time after attaining the age of 60 years till 75 years.
  • (iv) Due to physical incapacitation or upon suffering bodily disability before the age of 60 years.
  • (v) Due to death or subscriber being declared missing.

A subscriber shall submit the exit or withdrawal application for the purpose of withdrawing the benefits upon exit as provided in the regulations, on or before the expected date of exit from the National Pension System (NPS) to the associated point of presence. In case of death or subscriber being declared missing, the nominee(s), family member(s) as specified under the service rules or legal heir(s) shall submit the claim settlement application along with the required documents to the associated point of presence of the deceased subscriber.

Annuitization – Minimum of 40% of accumulated pension wealth will be utilized for monthly annuity or pension.

However, subscriber has the option to utilise more than 40% of accumulated pension wealth for purchase of annuity.

Lumpsum – Remaining 60% of accumulated pension wealth shall be paid to the subscriber.

Yes, if your accumulated pension wealth is equal to or less than a sum of five lakh rupees.

No, the right of the subscriber to receive any pension or other amount under the NPS will extinguish.

You will continue to remain subscribed to the NPS upto the age of 75 (seventy-five) years.

Yes, the subscriber may exit at any point of time from NPS, by submitting a request to the associated point of presence or NPS Trust.

The entire accumulated pension wealth of the subscriber will be paid to the nominee(s) or legal heir(s) of the subscriber.

Yes, the nominee(s) or legal heir(s) of the subscriber have the option to purchase any of the annuities being offered upon exit.

Yes, you can defer the withdrawal of the lump sum amount. Such deferment can be upto the age of seventy-five years.

In case of death of subscriber during the period of deferment, such deferred amount of the subscriber will be paid to nominee(s) or legal heir(s).

Yes, you can defer the purchase of annuity. Such deferment can be upto the age of seventy- five years.

Yes, the subscriber has an option to purchase an annuity at any point of time during the deferment period by submitting a request to NPS Trust or any intermediary or entity authorized by the Authority for this purpose.

If death of the subscriber occurs before the due date of extended period of purchase of annuity, the entire accumulated pension wealth of the subscriber shall be paid to the nominee(s) or legal heir(s), of the subscriber.

Yes, both lump sum and purchase of annuity can be deferred but the subscriber agrees to bear the maintenance charges of the PRA, including the charges payable to the Central Recordkeeping Agency (CRA), Pension Fund (PF), Trustee Bank or any other intermediary, as may be applicable from time to time.

The subscriber shall submit his/her written request for deferment of the lump sum and/or purchase of annuity, fifteen days prior to attaining the age of 60 years, to any intermediary or NPS Trust.

Yes, the subscriber can exit from the NPS at any point of time during the deferment period.

No, upon exercising the option of continuation after attaining the age of 60 years, the options of deferment of benefits (lump sum and/or annuity) shall not be available.

No, the option of deferment of defer the lump sum withdrawal and/or purchase of annuity, shall not be available.

Yes, you are eligible for exit from NPS in case of physical incapacitation or suffering bodily disability leading to incapability to continue under NPS.

A disability certificate from a Government surgeon or doctor (treating such disability or invalidation of subscriber) stating the nature and extent of disability and also certifying that:

(a) The affected subscriber shall not be in a position to perform his regular duties and there is a real possibility of the affected subscriber, being not able to work for the remaining period of his life.

(b) Percentage of disability is more than seventy-five percent in the opinion of such Government surgeon or doctor (treating such disability or invalidation of subscriber).

Same as exiting from NPS upon attaining age of 60 years (refer Q3 to Q5).

You can voluntarily exit from NPS before attaining the age of 60 years if you are having subscribed to NPS for at least a minimum period of five years.

Annuitization – Minimum of 80% of accumulated pension wealth will be utilized for monthly annuity or pension.

Lumpsum – Remaining 20% of accumulated pension wealth will be paid to the subscriber.

Yes, if your accumulated pension wealth is equal to or less than a sum of two lakh fifty thousand rupees.

No, the right of the subscriber to receive any pension or other amount under the NPS will extinguish.

You will remain in NPS, until you attain the age of eligibility for purchase of any annuity. After attaining the minimum age required for purchasing any annuity, you can purchase the annuity as per your choice.

The entire accumulated pension wealth of the deceased subscriber shall be paid to the nominee(s) or legal heir(s).

Yes, the nominee(s) or legal heir(s) of the deceased subscriber has the option to purchase any of the annuities being offered upon exit.

The accumulated pension wealth shall be paid to the family members on the basis of the legal heir certificate issued by the competent authorities of the State concerned or the succession certificate issued by a court of competent jurisdiction.

You can exit at any point of time, before attaining age of seventy-five years. However, your benefits at exit may vary depending upon the subscribed period (before or after completing three years from the date of joining of NPS).

Annuitization – Minimum of 40% of accumulated pension wealth will be utilized for monthly annuity or pension.

However, subscriber has the option to utilise more than 40% of accumulated pension wealth for purchase of annuity.

Lumpsum – Remaining 60% of accumulated pension wealth shall be paid to the subscriber.

Yes, if your accumulated pension wealth is equal to or less than a sum of five lakh rupees.

No, the right of the subscriber to receive any pension or other amount under the NPS will extinguish.

Annuitization – Minimum of 80% of accumulated pension wealth will be utilized for monthly annuity or pension.

Lumpsum – Remaining 20% of accumulated pension wealth will be paid to the subscriber.

Yes, if your accumulated pension wealth is equal to or less than a sum of two lakh fifty thousand rupees.

No, the right of the subscriber to receive any pension or other amount under the NPS will extinguish.

The entire accumulated pension wealth of the deceased subscriber will be paid to the nominee(s) or legal heir(s).

Upon exit from tier-I of the NPS, the tier-II account of the subscriber will also be simultaneously and automatically closed, even if an application so specified for the purpose has not been received from the subscriber or nominees or legal heirs, and amounts under the said account will be paid to the subscriber or nominees or legal heirs.

Yes, you can continue with Tier - II account as per your requirement, till closure of Tier - I account.

You can withdraw any number of times from Tier – II account.

A subscriber can withdraw the accumulated wealth either in full or part, at any time.

There shall be no limit on such withdrawals till the account has a sufficient amount of accumulated pension wealth to take care of the applicable charges and the withdrawal amount.

Up to 25% of own contributions (without considering the appreciation / returns on the amount) as on the date of application of such withdrawal.

You are allowed to partially withdraw maximum of three times during the entire tenure of subscription under the NPS.

You can initiate first partial withdrawal after completing period of three years from the date of your joining the NPS.

No.
However, you will receive 25% of own contribution made between two partial withdrawals.

Partial withdrawal is allowed for the following specific purposes only.

(a) For Higher education of his or her children including a legally adopted child.
(b) For the marriage of his or her children, including a legally adopted child.
(c) For the purchase or construction of a residential house or flat in his or her own name or in a joint name with his or her legally wedded spouse. In case, the subscriber already owns either individually or in the joint name a residential house or flat, other than ancestral property, no withdrawal under these regulations shall be permitted.
(d) For treatment of specified illnesses: if the subscriber, his legally wedded spouse, children, including a legally adopted child or dependent parents suffer from any specified illness, which shall comprise of hospitalization and treatment in respect of the following diseases:

  • Cancer
  • Kidney Failure (End Stage Renal Failure)
  • Primary Pulmonary Arterial Hypertension
  • Multiple Sclerosis
  • Major Organ Transplant
  • Coronary Artery Bypass Graft
  • Aorta Graft Surgery
  • Heart Valve Surgery
  • Stroke
  • Myocardial Infarction
  • Coma
  • Total blindness
  • Paralysis
  • Accident of serious/ life threatening nature.
  • Any other critical illness of a life-threatening nature as stipulated in the circulars, guidelines or notifications issued by the Authority from time to time.
(e) To meet medical and incidental expenses arising out of the disability or incapacitation suffered by the subscriber.
(f) Towards meeting the expenses by subscriber for skill development/re-skilling or for any other self-development activities, as may be permitted by the Authority by issuance of appropriate guidelines, in that behalf.
(g) Towards meeting the expenses by subscriber for establishment of own venture or any start-ups, as may be permitted by the Authority by issuance of appropriate guidelines, in that behalf.

The request for withdrawal may be submitted through any family member of such subscriber.

If a subscriber has a family at the time of making a nomination, the nomination shall be in favour of one or more persons belonging to his/her family.

For the purposes of nomination wherever provided in the regulation.

(i) In relation to a male subscriber, shall mean his legally wedded wife, his children, whether married or unmarried, his dependent parents and his deceased son’s widow and children.

(ii) In relation to a female subscriber, shall mean her legally wedded husband, her children, whether married or unmarried, her dependent parents, her husband’s dependent parents and her deceased son’s widow and children.

(iii) In relation to any subscriber who does not identify themselves as male or female - their legally wedded spouse, their children, whether married or unmarried, their dependent parents and their deceased son’s widow and children.

Explanation – in any of above three, if the child of a subscriber or as the case may be, the child of a deceased son of the subscriber has been adopted by another person and if, under the personal law of the adopter, adoption is legally recognized, such a child shall be considered as excluded from the family of the subscriber.

Any such nomination made in favour of a person not belonging to your family shall be invalid and the you (subscriber) have to submit fresh nomination belonging to your family.

Such Nomination shall become void and the subscriber has to submit nomination again.

Yes, you can nominate more than one nominee and can assign percentage of accumulated pension wealth among them in a way that total of such assignments should be equal to 100%.

Yes, a fresh nomination is required to be made by the subscriber upon his/her marriage.

The nomination made before marriage becomes invalid and you have to submit nomination again.

If you have no family at the time of making a nomination, the nomination may be in favour of any person or persons but if you subsequently acquire a family, such nomination shall forthwith be deemed to be invalid and you shall make a fresh nomination in favour of one or more persons belonging to your family.

Yes - the nomination can be wholly or partly in favour of a minor. Further, the subscriber may appoint a major person of his family, to be the guardian of the minor nominee in the event of the subscriber predeceasing the nominee and the guardian.

Yes – if there is no major person in the family.

You can change the nomination any number of times.

Annuity means series of payments/benefits to the subscriber at specified intervals as per the choice of subscriber paid by annuity service provider (ASP). The main objective of an annuity is to give regular income to the subscriber even after retirement/working age.

Yes, except there are some scenarios where the subscriber/nominees/legal heirs can withdraw the whole accumulated pension wealth as mentioned above.

Annuity shall be purchased from Annuity Service Providers (ASPs) empaneled with the PFRDA. The list of 14 ASPs empaneled is as under:

  • Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited
  • Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited
  • Canara HSBC Life Insurance Company Limited
  • Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited
  • HDFC Life Insurance Company Limited
  • ICICI Prudential Life Insurance Company Limited
  • ICICI Prudential Life Insurance Company Limited
  • Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited
  • Life Insurance Corporation of India
  • Max Life Insurance Company Limited
  • PNB MetLife India Insurance Company Limited
  • SBI Life Insurance Company Limited
  • Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited
  • Tata AIA Life Insurance Company Limited.

* For any update in empaneled Annuity Service Providers (ASPs), you are requested to refer PFRDA’s website.

Annuity starts immediately after the minimum age as required for purchasing any annuity (depending upon choice of ASP and Annuity scheme for e.g. 30, 35, 38) from any of the empaneled annuity service providers. Subscriber/nominees/legal heirs need not wait till the age of 60 years.

The following are the most common variants that are available:

(a) Annuity for life with return of purchase price (amount given to annuity service provider) on death- Subscriber will receive payment of annuity till he/she is alive and payment stops after the death of subscriber. However, purchase price will be returned to nominees / legal heirs.

(b) Annuity guaranteed for 5, 10, 15 or 20 years and for life thereafter -
On death during the guarantee period – Subscriber will receive payment of annuity till he/she is alive and thereafter during the remaining guaranteed period, annuity will be paid to the nominee till the end of the guaranteed period after which the same ceases/stops. However, return of purchase price will not be returned to nominees / legal heirs.
On death after the guarantee period – Subscriber will receive payment of annuity till he/she is alive even after the guaranteed period is over. Payment of annuity stops after the death of the subscriber. However, return of purchase price will not be returned to nominees / legal heirs.

(c) Annuity payable for life - Subscriber will receive payment of annuity till he/she is alive and payment stops after the death of the subscriber. However, return of purchase price will not be returned to nominees / legal heirs.

(d) Annuity for life increasing at simple rate of 3% p.a. – Subscriber will receive payment of annuity till he/she is alive increasing at simple rate of 3% p.a. and payment stops after the death of the subscriber. However, return of purchase price will not be returned to nominees / legal heirs.

(e) Annuity for life with a provision for 50% of the annuity to the spouse of the annuitant for life on death of the annuitant/subscriber - Subscriber will receive payment of annuity till he/she is alive and thereafter spouse will receive 50% of payment of annuity till he/she is alive. Payment of annuity stops after the death of spouse. If the spouse predeceases the subscriber, payment of annuity will cease after the death of the annuitant.
It may be noted that this annuity variant may be taken with or without return of purchase price.

(f) Annuity for life with a provision of 100% of the annuity payable to spouse during his/her lifetime on death of the annuitant/subscriber – Subscriber will receive payment of annuity till he/she is alive and thereafter spouse will receive payment of annuity till he/she is alive. Payment of annuity stops after the death of spouse. If the spouse predeceases the subscriber, the annuity ceases after death of the annuitant. It can be with or without return of purchase price. It may be noted that this annuity variant may be taken with or without return of purchase price.

*Subscriber can also add spouse in any of the variants above.
**All ASPs may not provide all the variants. It may vary from ASP to ASP.
***Pricing of annuity also varies from ASP to ASP.

Only in annuity types where there is a provision of return of purchase price.

Details of annuity rates and other details may be checked on CRAs’ website [Computer Age Management Services Limited, KFin Technologies Limited and Protean eGov Technologies Limited] and website of respective empaneled ASPs.

Once an annuity is purchased, the option of cancellation or reinvestment with another Annuity Service Provider or in other annuity scheme shall not be allowed unless the same is within the time limit specified by the Annuity Service Provider, for the free look period as provided in the terms of the annuity contract or specifically provided by the Insurance Regulatory and Development Authority.

Tier – I
Lump sum Withdrawal - In case of exit upon attaining the age of 60 years lump sum withdrawal i.e. 60% of the total accumulated pension wealth is tax exempted.
Annuity - The amount utilized for purchase of annuity at exit upon attaining the age of 60 years is tax exempted. However, the annuity income (pension) received will be taxed in the year of receipt as per the applicable tax slab of the subscriber.
Partial Withdrawal – The amount received by employee under the NPS is tax exempted.

Tier – II – No tax benefits

NPS Corporate Sector Model is the customized version of core NPS to suit various organizations and their employees to adopt NPS as an organized entity within purview of their employer-employee relationship.

On successful registration of NPS Tier I account, a unique 12 digit PRAN (Permanent Retirement Account Number) is allotted to the subscriber. PRAN is a portable number provided to each subscriber under NPS and remains with him throughout the investment tenure.

  • The Corporate employer registered with the NPS, can claim tax benefits for the amount contributed towards pension of employees. From 1st April, 2012 upto 10% of the salary (basic and dearness allowance) of employers Contribution can be deducted as ‘Business Expense’.
  • The Corporate can save on their expenses incurred on formation of trust, management of funds and recordkeeping etc.
  • Corporate can act as a facilitator to extend benefits of NPS to its employees
  • Corporate may select the PF for its employees or leave the option to employees for selecting PF for themselves.
  • Platform to co-contribute for employees’ pension.
  • Cheapest investment product with better growth options through long term market-linked returns.
  • Provides choice of various funds with a flexible investment patterns.
  • Individual Retirement Account for record keeping at individual level ensures portability across geographies and employment.
  • Employee’s as well as Employer’s contribution towards the NPS account of an employee is eligible for tax exemption as per the Income Tax Act, 1961 as amended from time to time.
  • Additionally, offers Tier II account which is a voluntary savings facility with anytime liquidity/withdrawal option.
  • Offers choice of Pension Funds to subscriber with an option to switch every year.
  • outine disclosure of the funds helps subscriber to achieve better fund management.

Yes. Subscriber has to submit Form ISS to the POP

Two types of accounts are available to the employees under this model:

  • Tier I account – is a non-withdrawable account where the subscriber/employer/or both contributes savings for retirement. Tax benefit is available for both employer and employee contributions.
  • Tier II account – is a voluntary savings account from which subscribers are free to withdraw his / her savings whenever he/she wishes subject to minimum contribution & balance.
  • Employees Contribution: Contribution amount to National Pension Scheme is tax free, that is, it is deductible from the total income), subject to upper limits Employee/Self-employed/Professional/Individual Contribution Eligible for tax deduction of up to 10% of salary (Basic + Dearness Allowance) or 10% of total gross income under section 80CCD(1), which is within the limit specified under section 80CCE of Rs. 1,50,000.
    Eligible for additional tax deduction of up to Rs. 50,000 under section 80CCD(1B). This benefit will not attract the limit specified under section 80CCE. Hence contribution would be allowed over & above Rs. 1,50,000.
  • Employer Contribution: Eligible for tax deduction of up to 10% of salary (Basic + Dearness Allowance) under section 80CCD(2). An eligible contribution made by the employer is allowed as a business expense under Section 36 of Income Tax Act 1961.

There is no requirement for minimum number of employees for adopting NPS.

There is flexibility to select scheme either at Corporate level or Subscriber level. Corporate may opt for investment choice for its employee or leave the option to the employees.

NPS architecture involves below mentioned entities:

PFRDA : PFRDA is regulator for NPS. It is responsible for registration of various intermediaries in the system such as CRA, Pension Fund Managers, etc. It shall also monitor the performance of various intermediaries and ensure that all stakeholders comply with the guidelines/regulations issued by PFRDA from time to time.

CRA: Record keeping, administration and customer service functions for all NPS subscribers will be centralized and performed by CRA Protean eGov Technologies Limited (formerly known as NSDL e-Governance Infrastructure Limited) & KFintech CRA. On basis of instructions received from subscribers, CRA shall transmit such instructions to the appointed Pension Funds on regular basis. CRA will also provide periodic & consolidated NPS statements to each subscriber.

Pension Fund/Pension Fund Managers: Pension Fund Managers are responsible for managing investments of NPS subscribers. Pension fund managers invest strictly as per PFRDA investment guidelines. They also communicate NAV of each scheme to CRA on regular basis. NPS allows you to choose from any 1 of below mentioned Pension Fund Managers:

  • ICICI Prudential Pension Funds Management Company Limited
  • HDFC Pension Management Company Limited
  • Kotak Mahindra Pension Fund Limited
  • LIC Pension Fund Limited
  • SBI Pension Fund Private Limited
  • UTI Retirement Solutions Limited
  • Birla Sun life Pension Management Limited
  • Tata Pension Management Limited
  • Max Life Pension Fund Management Limited
  • Axis Pension Fund Management Limited

Annuity Service Providers: Annuity Service Providers are responsible for delivering pension/annuity to NPS subscriber as per chosen annuity plan. You have choice to select any 1 of annuity service providers upon exit from NPS as per guidelines.

To view Annuity Service Providers empaneled with PFRDA you may click on below mentioned link http://www.npstrust.org.in/content/list-annuity-service-providers-asps-empanelled-pfrda

Trust & Trustee Bank: NPS trust is responsible for taking care of the funds under NPS and is registered owner of all NPS assets. Trust holds an account as NPS Trustee Bank (Axis Bank). NPS Trustee Bank facilitates fund transfers across various entities of NPS system viz. Pension Fund Managers, Annuity Service Providers, subscriber, etc. NPS Trust is being administered by the Board of Trustees, as constituted by PFRDA.

Point of Presence (POP): POP is first point of interaction between subscriber and NPS architecture. POP is responsible for performing functions relating to registration of subscribers, undertaking Know Your Customer (KYC) verification, receiving contributions and instructions from subscribers and transmission of the same to designated NPS intermediaries like CRA etc. ICICI Securities is one of the PFRDA empanelled POP.

Custodian: Custodian is responsible for the custody of underlying assets. Custodian is SEBI registered custodial service. Stock Holding Corporation of India (SHCIL) is currently Custodian under NPS.

Adopting NPS will not dilute any statutory requirement for the corporate.

The minimum NPS Tier 1 contribution is Rs 1,000 per year. However, there is no maximum limit on the NPS Tier 1 contribution.

Scheme preference can be changed four times and Pension Fund Manager can be changed once in a financial year.

An exit is defined as the closure of the individual pension account of the subscriber under the National Pension System. In the following scenarios:

  • (i) Upon attaining the age of 60 years.
  • (ii) Before attaining the age of 60 years.
  • (iii) Any time after attaining the age of 60 years till 75 years.
  • (iv) Due to physical incapacitation or upon suffering bodily disability before the age of 60 years.
  • (v) Due to death or subscriber being declared missing.

A subscriber shall submit the exit or withdrawal application for the purpose of withdrawing the benefits upon exit as provided in the regulations, on or before the expected date of exit from the National Pension System (NPS) to the associated point of presence. In case of death or subscriber being declared missing, the nominee(s), family member(s) as specified under the service rules or legal heir(s) shall submit the claim settlement application along with the required documents to the associated point of presence of the deceased subscriber.

Annuitization – Minimum of 40% of accumulated pension wealth will be utilized for monthly annuity or pension.

However, subscriber has the option to utilise more than 40% of accumulated pension wealth for purchase of annuity.

Lumpsum – Remaining 60% of accumulated pension wealth shall be paid to the subscriber.

Yes, if your accumulated pension wealth is equal to or less than a sum of five lakh rupees.

No, the right of the subscriber to receive any pension or other amount under the NPS will extinguish.

You will continue to remain subscribed to the NPS upto the age of 75 (seventy-five) years.

Yes, the subscriber may exit at any point of time from NPS, by submitting a request to the associated point of presence or NPS Trust.

The entire accumulated pension wealth of the subscriber will be paid to the nominee(s) or legal heir(s) of the subscriber.

Yes, the nominee(s) or legal heir(s) of the subscriber have the option to purchase any of the annuities being offered upon exit.

Yes, you can defer the withdrawal of the lump sum amount. Such deferment can be upto the age of seventy-five years.

In case of death of subscriber during the period of deferment, such deferred amount of the subscriber will be paid to nominee(s) or legal heir(s).

Yes, you can defer the purchase of annuity. Such deferment can be upto the age of seventy- five years.

Yes, the subscriber has an option to purchase an annuity at any point of time during the deferment period by submitting a request to NPS Trust or any intermediary or entity authorized by the Authority for this purpose.

If death of the subscriber occurs before the due date of extended period of purchase of annuity, the entire accumulated pension wealth of the subscriber shall be paid to the nominee(s) or legal heir(s), of the subscriber.

Yes, both lump sum and purchase of annuity can be deferred but the subscriber agrees to bear the maintenance charges of the PRA, including the charges payable to the Central Recordkeeping Agency (CRA), Pension Fund (PF), Trustee Bank or any other intermediary, as may be applicable from time to time.

The subscriber shall submit his/her written request for deferment of the lump sum and/or purchase of annuity, fifteen days prior to attaining the age of 60 years, to any intermediary or NPS Trust.

Yes, the subscriber can exit from the NPS at any point of time during the deferment period.

No, upon exercising the option of continuation after attaining the age of 60 years, the options of deferment of benefits (lump sum and/or annuity) shall not be available.

No, the option of deferment of defer the lump sum withdrawal and/or purchase of annuity, shall not be available.

Yes, you are eligible for exit from NPS in case of physical incapacitation or suffering bodily disability leading to incapability to continue under NPS.

A disability certificate from a Government surgeon or doctor (treating such disability or invalidation of subscriber) stating the nature and extent of disability and also certifying that:

(a) The affected subscriber shall not be in a position to perform his regular duties and there is a real possibility of the affected subscriber, being not able to work for the remaining period of his life.

(b) Percentage of disability is more than seventy-five percent in the opinion of such Government surgeon or doctor (treating such disability or invalidation of subscriber).

Same as exiting from NPS upon attaining age of 60 years (refer Q3 to Q5).

If employer provides pensionary relief in case of invalidation or disability during service, the employer shall have the right to adjust or seek to transfer the part or full accumulated pension corpus of the subscriber to itself as per the applicable service rules. The remaining accumulated pension corpus, if any, shall be paid in lump sum to the subscriber.

You can voluntarily exit from NPS before attaining the age of 60 years if you are having subscribed to NPS for at least a minimum period of five years.

Annuitization – Minimum of 80% of accumulated pension wealth will be utilized for monthly annuity or pension.

Lumpsum – Remaining 20% of accumulated pension wealth will be paid to the subscriber.

Yes, if your accumulated pension wealth is equal to or less than a sum of two lakh fifty thousand rupees.

No, the right of the subscriber to receive any pension or other amount under the NPS will extinguish.

You will remain in NPS, until you attain the age of eligibility for purchase of any annuity. After attaining the minimum age required for purchasing any annuity, you can purchase the annuity as per your choice.

The entire accumulated pension wealth of the deceased subscriber shall be paid to the nominee(s) or legal heir(s).

Yes, the nominee(s) or legal heir(s) of the deceased subscriber has the option to purchase any of the annuities being offered upon exit.

Where no valid nomination exists in accordance with these regulations, at the time of exit on account of death of subscriber, the nomination, if any, existing in the records of his or her employer for the purpose of receiving other admissible terminal benefits shall be treated as nomination for exit under the NPS.

The employer shall send a confirmation of such nomination in its records, to the NPS Trust or the CRA, while forwarding the claim for processing.

However, if valid nomination cannot be established even after referring the employer’s record as mentioned above, such case shall be settled to legal heirs.

If employer provides pensionary relief to the family members as specified under the service rules or on the basis of the legal heir certificate of the deceased subscriber, the employer shall have the right to adjust or seek to transfer the part or full accumulated pension corpus of the subscriber to itself as per the applicable service rules.

The remaining accumulated pension corpus, if any, shall be paid in lump sum to the nominees (s) or the legal heir(s).

Twenty percent of the accumulated pension wealth shall be paid as an interim relief in lump sum to the nominee(s) or legal heir(s) of the subscriber and after determination of subscriber as missing and presumed dead as per the provisions of the Indian Evidence Act 1872 and amendments thereto, the remaining eighty percent out of the accumulated pension wealth of the subscriber shall be paid to the nominee(s) or legal heir(s) of the subscriber.

Yes, the President of India or the Governor of a State, or the head of the organisation, in respect of a body corporate or other entity under the ownership and control, either of the central government or any state government or a government company, as the case may be, if so specifically provided in the service rules, governing the terms of employment of the subscriber with it, reserves the right of withholding the part of pension wealth, accumulated through co-contributions made by the employer to the Tier-I account of the subscriber and the investment income accruing thereon, for the purpose of recovery of the whole or part of any pecuniary loss caused, provided such loss is established, in any departmental or judicial proceedings, initiated against such subscriber by the employer concerned.

Right of withholding has to be exercised by the employer prior to the date of superannuation of the subscriber, pursuant to a notice to be given to the NPS Trust, and seeking to withhold the said pension wealth of such subscriber.

The amount withheld which is payable under the NPS will not be paid to the subscriber until the conclusion of the departmental or judicial proceedings, and subject to the final orders, passed in such proceedings.

The amount withheld which is payable under the NPS will not be paid to the subscriber until the conclusion of the departmental or judicial proceedings, and subject to the final orders, passed in such proceedings

The amount withheld by the employer will remain subscribed to the scheme in the mode and manner in which it was held prior to resorting to such action by the employer specified.

The amount withheld becomes payable to the subscriber on the final settlement, as certified by the employer specified, which has sought withholding of such benefits, and will be paid to the subscriber as per applicable regulation while executing exit as soon as possible and in no case beyond ninety days of receipt of the final order by the NPS Trust. Provided that, in case the amount withheld becomes payable after the death of subscriber, on the final settlement, the benefits, will be paid to the nominee(s) or legal heir(s) of such subscriber as per the applicable regulations.

You can exit at any point of time, before attaining age of seventy-five years. However, your benefits at exit may vary depending upon the subscribed period (before or after completing three years from the date of joining of NPS).

Annuitization – Minimum of 40% of accumulated pension wealth will be utilized for monthly annuity or pension.

However, subscriber has the option to utilise more than 40% of accumulated pension wealth for purchase of annuity.

Lumpsum – Remaining 60% of accumulated pension wealth shall be paid to the subscriber.

Yes, if your accumulated pension wealth is equal to or less than a sum of five lakh rupees.

No, the right of the subscriber to receive any pension or other amount under the NPS will extinguish.

Annuitization – Minimum of 80% of accumulated pension wealth will be utilized for monthly annuity or pension.

Lumpsum – Remaining 20% of accumulated pension wealth will be paid to the subscriber.

Yes, if your accumulated pension wealth is equal to or less than a sum of two lakh fifty thousand rupees.

No, the right of the subscriber to receive any pension or other amount under the NPS will extinguish.

The entire accumulated pension wealth of the deceased subscriber will be paid to the nominee(s) or legal heir(s).

Upon exit from tier-I of the NPS, the tier-II account of the subscriber will also be simultaneously and automatically closed, even if an application so specified for the purpose has not been received from the subscriber or nominees or legal heirs, and amounts under the said account will be paid to the subscriber or nominees or legal heirs.

Yes, you can continue with Tier - II account as per your requirement, till closure of Tier - I account.

You can withdraw any number of times from Tier – II account.

A subscriber can withdraw the accumulated wealth either in full or part, at any time.

There shall be no limit on such withdrawals till the account has a sufficient amount of accumulated pension wealth to take care of the applicable charges and the withdrawal amount.

Up to 25% of own contributions (without considering the appreciation / returns on the amount) as on the date of application of such withdrawal.

You are allowed to partially withdraw maximum of three times during the entire tenure of subscription under the NPS.

You can initiate first partial withdrawal after completing period of three years from the date of your joining the NPS.

No.
However, you will receive 25% of own contribution made between two partial withdrawals.

Partial withdrawal is allowed for the following specific purposes only.

(a) For Higher education of his or her children including a legally adopted child.
(b) For the marriage of his or her children, including a legally adopted child.
(c) For the purchase or construction of a residential house or flat in his or her own name or in a joint name with his or her legally wedded spouse. In case, the subscriber already owns either individually or in the joint name a residential house or flat, other than ancestral property, no withdrawal under these regulations shall be permitted.
(d) For treatment of specified illnesses: if the subscriber, his legally wedded spouse, children, including a legally adopted child or dependent parents suffer from any specified illness, which shall comprise of hospitalization and treatment in respect of the following diseases:

  • Cancer
  • Kidney Failure (End Stage Renal Failure)
  • Primary Pulmonary Arterial Hypertension
  • Multiple Sclerosis
  • Major Organ Transplant
  • Coronary Artery Bypass Graft
  • Aorta Graft Surgery
  • Heart Valve Surgery
  • Stroke
  • Myocardial Infarction
  • Coma
  • Total blindness
  • Paralysis
  • Accident of serious/ life threatening nature.
  • Any other critical illness of a life-threatening nature as stipulated in the circulars, guidelines or notifications issued by the Authority from time to time.
(e) To meet medical and incidental expenses arising out of the disability or incapacitation suffered by the subscriber.
(f) Towards meeting the expenses by subscriber for skill development/re-skilling or for any other self-development activities, as may be permitted by the Authority by issuance of appropriate guidelines, in that behalf.
(g) Towards meeting the expenses by subscriber for establishment of own venture or any start-ups, as may be permitted by the Authority by issuance of appropriate guidelines, in that behalf.

The request for withdrawal may be submitted through any family member of such subscriber.

If a subscriber has a family at the time of making a nomination, the nomination shall be in favour of one or more persons belonging to his/her family.

For the purposes of nomination wherever provided in the regulation.

(i) In relation to a male subscriber, shall mean his legally wedded wife, his children, whether married or unmarried, his dependent parents and his deceased son’s widow and children.

(ii) In relation to a female subscriber, shall mean her legally wedded husband, her children, whether married or unmarried, her dependent parents, her husband’s dependent parents and her deceased son’s widow and children.

(iii) In relation to any subscriber who does not identify themselves as male or female - their legally wedded spouse, their children, whether married or unmarried, their dependent parents and their deceased son’s widow and children.

Explanation – in any of above three, if the child of a subscriber or as the case may be, the child of a deceased son of the subscriber has been adopted by another person and if, under the personal law of the adopter, adoption is legally recognized, such a child shall be considered as excluded from the family of the subscriber.

Any such nomination made in favour of a person not belonging to your family shall be invalid and the you (subscriber) have to submit fresh nomination belonging to your family.

Such Nomination shall become void and the subscriber has to submit nomination again.

Yes, you can nominate more than one nominee and can assign percentage of accumulated pension wealth among them in a way that total of such assignments should be equal to 100%.

Yes, a fresh nomination is required to be made by the subscriber upon his/her marriage.

The nomination made before marriage becomes invalid and you have to submit nomination again.

If you have no family at the time of making a nomination, the nomination may be in favour of any person or persons but if you subsequently acquire a family, such nomination shall forthwith be deemed to be invalid and you shall make a fresh nomination in favour of one or more persons belonging to your family.

Yes - the nomination can be wholly or partly in favour of a minor. Further, the subscriber may appoint a major person of his family, to be the guardian of the minor nominee in the event of the subscriber predeceasing the nominee and the guardian.

Yes – if there is no major person in the family.

You can change the nomination any number of times.

Annuity means series of payments/benefits to the subscriber at specified intervals as per the choice of subscriber paid by annuity service provider (ASP). The main objective of an annuity is to give regular income to the subscriber even after retirement/working age.

Yes, except there are some scenarios where the subscriber/nominees/legal heirs can withdraw the whole accumulated pension wealth as mentioned above.

Annuity shall be purchased from Annuity Service Providers (ASPs) empaneled with the PFRDA. The list of 14 ASPs empaneled is as under:

  • Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited
  • Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited
  • Canara HSBC Life Insurance Company Limited
  • Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited
  • HDFC Life Insurance Company Limited
  • ICICI Prudential Life Insurance Company Limited
  • ICICI Prudential Life Insurance Company Limited
  • Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited
  • Life Insurance Corporation of India
  • Max Life Insurance Company Limited
  • PNB MetLife India Insurance Company Limited
  • SBI Life Insurance Company Limited
  • Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited
  • Tata AIA Life Insurance Company Limited.

* For any update in empaneled Annuity Service Providers (ASPs), you are requested to refer PFRDA’s website.

Annuity starts immediately after the minimum age as required for purchasing any annuity (depending upon choice of ASP and Annuity scheme for e.g. 30, 35, 38) from any of the empaneled annuity service providers. Subscriber/nominees/legal heirs need not wait till the age of 60 years.

The following are the most common variants that are available:

(a) Annuity for life with return of purchase price (amount given to annuity service provider) on death- Subscriber will receive payment of annuity till he/she is alive and payment stops after the death of subscriber. However, purchase price will be returned to nominees / legal heirs.

(b) Annuity guaranteed for 5, 10, 15 or 20 years and for life thereafter -
On death during the guarantee period – Subscriber will receive payment of annuity till he/she is alive and thereafter during the remaining guaranteed period, annuity will be paid to the nominee till the end of the guaranteed period after which the same ceases/stops. However, return of purchase price will not be returned to nominees / legal heirs.
On death after the guarantee period – Subscriber will receive payment of annuity till he/she is alive even after the guaranteed period is over. Payment of annuity stops after the death of the subscriber. However, return of purchase price will not be returned to nominees / legal heirs.

(c) Annuity payable for life - Subscriber will receive payment of annuity till he/she is alive and payment stops after the death of the subscriber. However, return of purchase price will not be returned to nominees / legal heirs.

(d) Annuity for life increasing at simple rate of 3% p.a. – Subscriber will receive payment of annuity till he/she is alive increasing at simple rate of 3% p.a. and payment stops after the death of the subscriber. However, return of purchase price will not be returned to nominees / legal heirs.

(e) Annuity for life with a provision for 50% of the annuity to the spouse of the annuitant for life on death of the annuitant/subscriber - Subscriber will receive payment of annuity till he/she is alive and thereafter spouse will receive 50% of payment of annuity till he/she is alive. Payment of annuity stops after the death of spouse. If the spouse predeceases the subscriber, payment of annuity will cease after the death of the annuitant.
It may be noted that this annuity variant may be taken with or without return of purchase price.

(f) Annuity for life with a provision of 100% of the annuity payable to spouse during his/her lifetime on death of the annuitant/subscriber – Subscriber will receive payment of annuity till he/she is alive and thereafter spouse will receive payment of annuity till he/she is alive. Payment of annuity stops after the death of spouse. If the spouse predeceases the subscriber, the annuity ceases after death of the annuitant. It can be with or without return of purchase price. It may be noted that this annuity variant may be taken with or without return of purchase price.

*Subscriber can also add spouse in any of the variants above.
**All ASPs may not provide all the variants. It may vary from ASP to ASP.
***Pricing of annuity also varies from ASP to ASP.

Only in annuity types where there is a provision of return of purchase price.

Details of annuity rates and other details may be checked on CRAs’ website [Computer Age Management Services Limited, KFin Technologies Limited and Protean eGov Technologies Limited] and website of respective empaneled ASPs.

Once an annuity is purchased, the option of cancellation or reinvestment with another Annuity Service Provider or in other annuity scheme shall not be allowed unless the same is within the time limit specified by the Annuity Service Provider, for the free look period as provided in the terms of the annuity contract or specifically provided by the Insurance Regulatory and Development Authority.

Tier – I
Lump sum Withdrawal - In case of exit upon attaining the age of 60 years lump sum withdrawal i.e. 60% of the total accumulated pension wealth is tax exempted.
Annuity - The amount utilized for purchase of annuity at exit upon attaining the age of 60 years is tax exempted. However, the annuity income (pension) received will be taxed in the year of receipt as per the applicable tax slab of the subscriber.
Partial Withdrawal – The amount received by employee under the NPS is tax exempted.

Tier – II – No tax benefits

POP-SP's are network of branches empanelled to assist subscribers in opening NPS Tier 1 and 2 a/c's and other service related requests under NPS. Please click the below link to check details of POP-SP's.

http://content.icicidirect.com/mailimages/POP_SP_List.pdf

एनपीएस वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना है। एनपीएस एक आसानी से सुलभ, कम लागत, कर-कुशल, लचीला और पोर्टेबल सेवानिवृत्ति बचत खाता है।

भारत का नागरिक, चाहे निवासी हो या अनिवासी निम्नलिखित शर्तों के अधीन एनपीएस में शामिल हो सकता है:

  • आवेदन जमा करने की तिथि को अभिदाता की आयु 18 से 70* वर्ष के बीच होनी चाहिए
  • सब्सक्राइबर को एनपीएस-सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दिए गए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों का पालन करना चाहिए

    एनपीएस एक अनूठा खाता है। मौजूदा एनपीएस ग्राहक दूसरा एनपीएस खाता नहीं खोल सकते हैं। एनपीएस खाते के दोहराव के मामले में, सीआरए ग्राहक अनुरोध को अस्वीकार कर देगा।

*ध्यान दें: वर्तमान में, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड एनआरआई को एनपीएस की पेशकश नहीं कर रहा है

विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार एचयूएफ, पीआईओ और ओसीआई को एनपीएस के लिए सदस्यता लेने की अनुमति नहीं है।

हां, एनआरआई एनपीएस खाता खोल सकते हैं। एनआरआई द्वारा किए गए योगदान आरबीआई और फेमा द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियामक आवश्यकताओं के अधीन हैं। वर्तमान में, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड एनआरआई को एनपीएस की पेशकश नहीं कर रहा है।

एनपीएस संरचना में निम्नलिखित संस्थाएं शामिल हैं:

पीएफआरडीए : एनपीएस के लिए पीएफआरडीए नियामक है। यह सिस्टम में विभिन्न मध्यस्थों जैसे सीआरए, पेंशन फंड मैनेजर्स आदि के पंजीकरण के लिए जिम्मेदार है। यह विभिन्न मध्यस्थों के प्रदर्शन की निगरानी भी करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी हितधारक समय-समय पर पीएफआरडीए द्वारा जारी दिशानिर्देशों/नियमों का पालन करते हैं।

सीआरए: सभी एनपीएस ग्राहकों के लिए रिकॉर्ड कीपिंग, प्रशासन और ग्राहक सेवा कार्यों को सीआरए प्रोटीन ईगॉव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) और केफिनटेक सीआरए द्वारा केंद्रीकृत और निष्पादित किया जाएगा। अभिदाताओं से प्राप्त निर्देशों के आधार पर, सीआरए नियमित आधार पर नियुक्त पेंशन फंडों को ऐसे निर्देश प्रेषित करेगा। सीआरए प्रत्येक ग्राहक को आवधिक और समेकित एनपीएस विवरण भी प्रदान करेगा।

पेंशन फंड/पेंशन फंड मैनेजर: पेंशन फंड मैनेजर एनपीएस सब्सक्राइबर्स के निवेश के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। पेंशन निधि प्रबंधक पीएफआरडीए निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार सख्ती से निवेश करते हैं। वे प्रत्येक योजना के एनएवी को नियमित आधार पर सीआरए को भी सूचित करते हैं। एनपीएस आपको नीचे उल्लिखित पेंशन निधि प्रबंधकों में से किसी एक को चुनने की अनुमति देता है:

  • आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
  • एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
  • कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड
  • एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
  • एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड
  • यूटीआई सेवानिवृत्ति समाधान लिमिटेड
  • बिड़ला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड
  • टाटा पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड
  • मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड
  • एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड

वार्षिकी सेवा प्रदाता: वार्षिकी सेवा प्रदाता चुनी हुई वार्षिकी योजना के अनुसार एनपीएस अभिदाता को पेंशन/वार्षिकी देने के लिए जिम्मेदार हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीएस से बाहर निकलने पर आपके पास किसी भी 1 वार्षिकी सेवा प्रदाता का चयन करने का विकल्प होता है।

पीएफआरडीए के पैनल में शामिल वार्षिकी सेवा प्रदाताओं को देखने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक

http://www.npstrust.org.in/content/list-annuity-service-providers-asps-empanelled-pfrda पर क्लिक कर सकते हैं।

ट्रस्ट एंड ट्रस्टी बैंक: एनपीएस ट्रस्ट एनपीएस के तहत धन की देखभाल के लिए जिम्मेदार है और सभी एनपीएस संपत्तियों का पंजीकृत मालिक है। ट्रस्ट का खाता एनपीएस ट्रस्टी बैंक (एक्सिस बैंक) के रूप में है। एनपीएस ट्रस्टी बैंक एनपीएस सिस्टम की विभिन्न संस्थाओं में फंड ट्रांसफर की सुविधा देता है। पेंशन निधि प्रबंधक, वार्षिकी सेवा प्रदाता, ग्राहक आदि। एनपीएस ट्रस्ट का संचालन पीएफआरडीए द्वारा गठित न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है।

प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी): पीओपी सब्सक्राइबर और एनपीएस आर्किटेक्चर के बीच इंटरेक्शन का पहला बिंदु है। पीओपी ग्राहकों के पंजीकरण से संबंधित कार्य करने, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) सत्यापन करने, ग्राहकों से योगदान और निर्देश प्राप्त करने और सीआरए आदि जैसे नामित एनपीएस मध्यस्थों को इसके प्रसारण के लिए जिम्मेदार है।

कस्टोडियन: कस्टोडियन अंतर्निहित संपत्तियों की हिरासत के लिए जिम्मेदार है। कस्टोडियन सेबी पंजीकृत कस्टोडियल सेवा है। स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसएचसीआईएल) वर्तमान में एनपीएस के तहत कस्टोडियन है।

  • यह आपको अपनी जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर अपना खुद का निवेश विकल्प चुनने की सुविधा देता है
  • यह आपको सक्रिय विकल्प या ऑटो विकल्प के माध्यम से इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने का विकल्प देकर विविधीकरण प्रदान करता है।
  • आप अपनी पसंद के अनुसार पेंशन फंड मैनेजर भी चुन सकते हैं।
  • यह आपको लंबी अवधि में बाजार आधारित रिटर्न अर्जित करने में मदद करता है।
  • यह उपलब्ध सबसे अधिक लागत प्रभावी निवेश विकल्पों में से एक है
  • आप अपने एनपीएस निवेश पर कर लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।

www.icicidirect.com : के माध्यम से एनपीएस में निवेश के लाभ :

  • ICICIdirect.com के माध्यम से एनपीएस में सदस्यता लें और ऑनलाइन निवेश करें
  • एनपीएस में अपनी सुविधानुसार निवेश करना आसान
  • एनपीएस में व्यवस्थित निवेश योजना (एसआईपी) या एकमुश्त राशि के माध्यम से निवेश करने का विकल्प
  • ICICIdirect.com पर अंशदान पुस्तिका, लेन-देन का विवरण, पेंशन फंड का एनएवी देखें
  • समर्पित ईमेल आईडी: npshelpdesk@icicisecurities.com ग्राहक के एनपीएस प्रश्नों को संबोधित करने के लिए

एनपीएस खाते के 2 प्रकार हैं: टीयर 1 और टीयर 2।

टीयर 1

  • एनपीएस की सदस्यता लेने वालों के लिए यह एक अनिवार्य खाता है।
  • आप एनपीएस टियर 1 खाते में निवेश पर कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं
  • यह गैर-निकासी योग्य सेवानिवृत्ति खाता है। विनियमन के अनुसार एनपीएस के तहत निर्धारित निकासी शर्तों को पूरा करने पर निकासी की अनुमति है। शादी या बच्चों की उच्च शिक्षा या घर / फ्लैट की खरीद या निर्धारित बीमारी (कुछ शर्तों के अधीन) के लिए अपने स्वयं के योगदान (नियोक्ता योगदान को छोड़कर) के 25% तक आंशिक निकासी की अनुमति है यदि ग्राहक कम से कम 3 वर्षों के लिए एनपीएस में रहा हो। साल)।

टीयर 2

यह किसी भी एनपीएस टियर 1 खाताधारक के लिए ऐड-ऑन के रूप में स्वैच्छिक बचत सुविधा है।

आप जब चाहें एनपीएस टियर 2 खाते से निकासी कर सकते हैं

Particulars NPS Tier 1 NPS Tier 2
खाता खोलते समय न्यूनतम अंशदान ₹ 500 ₹ 1000
प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निवेश की जाने वाली न्यूनतम राशि (नोट: प्रान आवंटन की तारीख से दूसरे वित्तीय वर्ष से लागू) ₹ 500 ₹ 250
न्यूनतम संख्या योगदान का (नोट: प्रान आवंटन की तारीख से दूसरे वित्तीय वर्ष से लागू) ₹ 1000 NA
Minimum no. of contribution (Note: applicable from second Financial year from the date of PRAN allotment date) 1 per FY NA

आपके पास विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों जैसे इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में सक्रिय विकल्प या ऑटो पसंद के माध्यम से निवेश करने का विकल्प है।

एक्टिव चॉइस - इंडिविजुअल फंड्स (एसेट क्लास ई, एसेट क्लास सी, एसेट क्लास जी और एसेट क्लास ए)

ऑटो चॉइस - लाइफ साइकिल फंड (एग्रेसिव, मॉडरेट (डिफॉल्ट) और कंजर्वेटिव)

एक्टिव चॉइस में, आपके पास सक्रिय रूप से यह तय करने का विकल्प होता है कि आपके एनपीएस अंशदान को निम्नलिखित परिसंपत्ति वर्गों में कैसे निवेश किया जाए:

Sr. No Asset Class Particular
1 एसेट क्लास ई (अधिकतम निवेश का 75% तक आवंटन) मुख्य रूप से इक्विटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश
2 एसेट क्लास सी (अधिकतम आवंटन 100% तक निवेश) सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा निश्चित आय उपकरणों में निवेश
3 एसेट क्लास जी (अधिकतम निवेश का 100% तक आवंटन) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश
4 एसेट क्लास ए (निवेश का अधिकतम 5% तक आवंटन)। नोट: एसेट क्लास ए में निवेश केवल एनपीएस टियर के लिए उपलब्ध है 1 खाता। वाणिज्यिक या आवासीय बंधक आधारित प्रतिभूतियों में निवेश, रियल एस्टेट और/या इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट द्वारा जारी इकाइयां और/या सेबी द्वारा विनियमित संपत्ति समर्थित प्रतिभूतियां, सेबी के साथ पंजीकृत वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ श्रेणी I और II)

कृपया ध्यान दें:

  • 50 वर्ष की आयु तक, अधिकतम अनुमत इक्विटी निवेश कुल संपत्ति आवंटन का 75% है।
  • 51 वर्ष और उससे अधिक से, अधिकतम अनुमत इक्विटी निवेश ऊपर प्रदान किए गए इक्विटी आवंटन मैट्रिक्स के अनुसार होगा। जन्म तिथि पर मैट्रिक्स के अनुसार इक्विटी आवंटन का टैपिंग ऑफ किया जाएगा।
  • 'एक्टिव चॉइस' विकल्प के तहत समग्र परिसंपत्ति वर्ग आवंटन 100% के बराबर होना चाहिए।

ऑटो चॉइस में, आपके पास अपने एनपीएस निवेश के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक को चुनने का विकल्प है।

Sr. No Life Cycle Particulars
A एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड (LC-75) इक्विटी में अधिकतम निवेश 75% तक सीमित है
B मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड (LC- 50)-डिफॉल्ट इक्विटी में अधिकतम निवेश 50% तक सीमित है
C कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड (LC-25) इक्विटी में अधिकतम निवेश 25% तक सीमित है

कर लाभ (F.Y. 2022-23 के लिए)

वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए कर लाभ
वर्ग वर्ग अनुभाग निवेश सीमा
अपना योगदान 80 CCD (1) वेतन का 10% (₹ 1,50,000 तक)
अतिरिक्त योगदान 80 CCD (1B) ₹ 50,000
नियोक्ता योगदान 80 CCD (2) वेतन का 10% ₹ 7.5 लाख तक
स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए कर लाभ
वर्ग अनुभाग निवेश सीमा
अपना योगदान 80 CCD (1) सकल वार्षिक आय का 20% (₹ 1,50,000 तक)
अतिरिक्त योगदान 80 CCD (1B) ₹ 50,000

60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर एनपीएस-टियर 1 खाते से पेंशन धन का संपूर्ण 100% कर-मुक्त है।

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम और विनियमों के तहत निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार आंशिक निकासी (कम से कम 3 वर्षों के लिए एनपीएस में रहने वाले ग्राहक के लिए स्वयं के योगदान का 25% से अधिक नहीं) कर-मुक्त है.

एनपीएस निवेश से जुड़े शुल्क

अन्य निवेश उत्पादों की तुलना में एनपीएस में निवेश और फंड के प्रबंधन के लिए शुल्क बहुत कम है। यह बहुत ही किफायती निवेश विकल्प है।
एजेंसी सेवा एनएसडीएल - शुल्क* कार्वी - शुल्क* तरीका
सीआरए-एनएसडीएल सीआरए - कार्वी पीआरए ओपनिंग चार्ज ₹ 40 ₹ 39.36 इकाइयों को रद्द करने के माध्यम से
इकाइयों का वार्षिक रखरखाव ₹ 69 ₹ 57.63
प्रति लेनदेन शुल्क ₹ 3.75 ₹ 3.36
पंजीकरण (टियर 1 या एकीकृत टीयर 1 और टीयर 2) ₹ 200 अग्रिम एकत्रि
उपस्थिति का बिंदु (पीओपी) - आईसीआईसीआई प्रारंभिक ग्राहक अंशदान/नियमित/बाद में अंशदान योगदान का 0.50% न्यूनतम ₹ 30 और अधिकतम ₹ 25000 के अधीन
पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित सेवा अनुरोध ₹ 30
> 6 महीने और ₹1000 का योगदान * ₹ 50/- प्रति वर्ष ₹ 1,000 से ₹ 2,999 के वार्षिक योगदान के लिए,
* ₹ 75/- प्रति वर्ष ₹ 3,000 से ₹ 6,000 के वार्षिक योगदान के लिए,
* ₹ 6,000 से अधिक वार्षिक योगदान के लिए ₹ 100/- प्रति वर्ष
(केवल एनपीएस-सभी नागरिकों के लिए)
इकाइयों को रद्द करने के माध्यम से
संरक्षक एसेट सर्विंग (प्रति वर्ष) कस्टडी के तहत संपत्ति का 0.0032% इकाइयों को रद्द करने के माध्यम से
पेंशन निधि निवेश प्रबंधन (प्रति वर्ष) एयूएम स्लैब के आधार पर प्रबंधन के तहत संपत्ति का 0.09% 0.03% एनएवी में समायोजन के माध्यम से
एनपीएस ट्रस्ट व्यय की प्रतिपूर्ति (प्रति वर्ष) प्रबंधन के तहत संपत्ति का 0.005% एनएवी में समायोजन के माध्यम से
अतिरिक्त सेवा कर और लागू होने वाले अन्य शुल्क

आईसीआईसीआई डायरेक्ट अकाउंट बंद करने के कारण आपका एनपीएस खाता बंद नहीं होगा। इस परिदृश्य में, आपको अपने मौजूदा एनपीएस खाते को ऑफलाइन एनपीएस-यूओएस (असंगठित क्षेत्र)/व्यक्तिगत मॉडल में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

आपको नीचे दिए गए पते पर विधिवत भरे हुए सेक्टर शिफ्टिंग फॉर्म: ISS-1 और स्व-सत्यापित PRAN कार्ड की प्रति जमा करके NPS-UOS ऑफ़लाइन मॉडल में शिफ्ट होना होगा।

एनपीएस में और निवेश के लिए, आपको योगदान के लिए एनसीआईएस फॉर्म, स्व-सत्यापित प्रान कार्ड कॉपी और चेक (तृतीय पक्ष चेक स्वीकार नहीं किया गया) जमा करना होगा। चेक किसके नाम पर होना चाहिए;

  • NSDL सब्सक्राइबर - "ICICI Securities Ltd - Collection Account - National Pension System Trust - NUOS"
  • कार्वी सब्सक्राइबर - "आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड - कलेक्शन अकाउंट - नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट - केयूओएस"

विधिवत भरा हुआ फॉर्म और दस्तावेज नीचे दिए गए पते पर भेजे जाने हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, एनपीएस संचालन विभाग, श्री सावन नॉलेज पार्क, प्लॉट नंबर डी-507, टी.टी. इंड एरिया, एम.आई.डी.सी, तुर्भे, ऑप. जुईनगर रेलवे स्टेशन, नवी मुंबई - 400705

आप नीचे दिए गए रास्ते का पालन करके फॉर्म का लाभ उठा सकते हैं

  • www.icicidirect.com-ग्राहक सेवा---महत्वपूर्ण लिंक---फॉर्म डाउनलोड करें-एनपीएस
  • या

  • आई-डायरेक्ट खाते में लॉग इन करें- व्यापार और निवेश---एनपीएस---होल्डिंग और सेवाएं---फॉर्म

www.icicidirect.com खाते में लॉग इन करें — NPS पर क्लिक करें — Transact पर क्लिक करें — सब्सक्राइबर NPS पर क्लिक करें। आपके पास एकीकृत NPS टियर 1 और टियर 2 या केवल NPS टियर 1 खाता खोलने का विकल्प है।

  • आईसीआईसीआई डायरेक्ट >>> ट्रेड एंड इन्वेस्ट >>> एनपीएस में लॉग इन करें
  • Subscribe NPS पर क्लिक करें चरण
  • 1 : व्यक्तिगत जानकारी चरण
  • 2 : नामांकन विवरण चरण
  • 3 : योजना वरीयता
  • 4 : घोषणा और प्राधिकरण चरण
  • 5 : फोटो-हस्ताक्षर अपलोड और हस्ताक्षर करें

सफल ऑनलाइन एनपीएस पंजीकरण पर, आपकी तत्काल स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) उत्पन्न होगी।

असफल ई-हस्ताक्षर प्रक्रिया के मामले में - आपसे अनुरोध है कि ऑनलाइन पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर प्रान कार्ड के लिए आवेदन करें, जो दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवार्य है, ऐसा न करने पर सीआरए (प्रोटियन/केफिनटेक) आपके एनपीएस खाते को निष्क्रिय कर देगा।

प्रान कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए, आप ऑनलाइन एनपीएस पंजीकरण के बाद उत्पन्न पूर्व-भरा फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और चेकलिस्ट में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार इसे जमा कर सकते हैं।

बाद में फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए रास्ते पर जा सकते हैं

www.icicidirect.com खाते में लॉग इन करें - एनपीएस पर क्लिक करें - होल्डिंग एंड सर्विसेज पर क्लिक करें - प्लेस सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करें - प्रान कार्ड के लिए अनुरोध पर क्लिक करें

डुप्लीकेशन के मामले में यानी उक्त पैन के लिए पहले से ही जनरेट किया गया प्रान, तो आपके ऑनलाइन एनपीएस पंजीकरण अनुरोध को सीआरए द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा और आपके लिंक किए गए बैंक खाते में योगदान वापस कर दिया जाएगा।

हां, PFRDA के दिशा-निर्देशों के अनुसार PRAN कार्ड होना अनिवार्य है। आपसे अनुरोध है कि सफल एनपीएस ऑनलाइन पंजीकरण के तुरंत बाद प्रान कार्ड के लिए आवेदन करें। अंतिम पुष्टि होने पर, आप पूर्व-आबादी वाले एनपीएस ग्राहक पंजीकरण फॉर्म (एनपीएस-सीएसआरएफ) को डाउनलोड और प्रिंट करने में सक्षम होंगे। आपसे अनुरोध है कि बॉक्स के भीतर हाल की रंगीन तस्वीर चिपकाएँ और बॉक्स के भीतर जहाँ भी लागू हो, काली स्याही से हस्ताक्षर करें और नीचे दिए गए पते पर आवेदन-एनपीएस: सीएसआरएफ फॉर्म जमा करें:

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड बिक्री संचालन विभाग (एनपीएस) श्री सावन नॉलेज पार्क प्लॉट नंबर डी-507, टी.टी.सी.इंड.एरिया एमआईडीसी, नवी मुंबई -400705

अपने एनपीएस खाते में योगदान करने के लिए, आपको नीचे बताए गए रास्ते का पालन करना होगा: www.icicidirect.com खाते में लॉग इन करें -

ट्रेड एंड इन्वेस्ट पर क्लिक करें — एनपीएस पर क्लिक करें — ट्रांज़ेक्ट पर क्लिक करें — प्लेस कंट्रीब्यूशन या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पर क्लिक करें

यदि आपको धन आवंटित करने की आवश्यकता है तो आप नीचे दिए गए मार्ग का अनुसरण करके धन आवंटित कर सकते हैं

www.icicidirect.com खाते में लॉग इन करें - व्यापार और निवेश पर क्लिक करें - धन आवंटित करें पर क्लिक करें - "म्यूचुअल फंड, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, आईसीआईसीआई डायरेक्ट सेंटर फॉर फाइनेंशियल लर्निंग, आईपीओ, टैक्स, इंश्योरेंस, क्रेडिट स्कोर, एनपीएस और" के तहत ऐड अमाउंट पर क्लिक करें। अन्य ”अनुभाग

  • आपको www.icicidirect.com के माध्यम से किए गए योगदान के टी+3 कार्य दिवसों के भीतर आईसीआईसीआईडायरेक्ट.कॉम से एनपीएस टैक्स रसीद आपकी पंजीकृत ईमेल-आईडी पर प्राप्त होगी।
  • आप नीचे बताए गए तरीके से टैक्स स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं www.icicidirect.com अकाउंट में लॉग इन करें - ट्रेड एंड इन्वेस्ट पर क्लिक करें - एनपीएस पर क्लिक करें - होल्डिंग एंड सर्विसेज पर क्लिक करें - टैक्स स्टेटमेंट पर क्लिक करें
  • आप निम्नलिखित तरीके से सीआरए की वेबसाइट से लेन-देन का विवरण डाउनलोड करने में भी सक्षम हो सकते हैं: https://cra-nsdl.com/CRA/ पर लॉग इन करें - ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट पर क्लिक करें - ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट पर क्लिक करें - स्टेटमेंट जनरेट करें पर क्लिक करें

आप CRA-KFintech वेबसाइट पर नीचे दिए गए पथ का अनुसरण करके लेन-देन विवरण देख सकते हैं: https://nps.kfintech.com/ पर लॉग इन करें - लेन-देन विवरण

हां, आई-सेक आपको ऑनलाइन एनपीएस सदस्यता के टी+3 कार्य दिवसों के बाद www.icicidirect.com पर आपके एनपीएस खाते में समय-समय पर निवेश करने के लिए एसआईपी अनुरोध करने की सुविधा प्रदान करता है।

You can register for SIP by following below mentioned path: Login to www.icicidirect.com account — Click on NPS — Click on Transact — Click on Systematic Investment Plan Please note that if a SIP trigger is on the 31st and the month has only of 30 days, the contribution request will be processed on the next business day after the 30th. आप नीचे दिए गए रास्ते का अनुसरण करके SIP के लिए पंजीकरण कर सकते हैं: www.icicidirect.com खाते में लॉग इन करें - एनपीएस पर क्लिक करें - लेनदेन पर क्लिक करें - व्यवस्थित निवेश योजना पर क्लिक करें कृपया ध्यान दें कि यदि कोई एसआईपी ट्रिगर 31 तारीख को है और महीने में केवल 30 दिन हैं, तो योगदान अनुरोध 30 तारीख के बाद अगले कारोबारी दिन पर संसाधित किया जाएगा।

हां, आप एसआईपी अनुरोध को इच्छानुसार कभी भी रद्द कर सकते हैं। अपने एसआईपी अनुरोध को रद्द करने के लिए, आपको नीचे बताए गए रास्ते का पालन करना होगा www.icicidirect.com खाते में लॉग इन करें - एनपीएस पर क्लिक करें - लेनदेन पर क्लिक करें - एसआईपी ऑर्डर बुक पर क्लिक करें - रद्द करें पर क्लिक करें

हां, आप अपने मौजूदा एसआईपी को संशोधित कर सकते हैं। आप SIP को संशोधित करने के लिए नीचे दिए गए पथ का अनुसरण कर सकते हैं। www.icicidirect.com खाते में लॉग इन करें - एनपीएस पर क्लिक करें - लेनदेन पर क्लिक करें - एसआईपी बुक - संशोधित एसआईपी

आप नीचे दिए गए रास्ते का पालन करके एकमुश्त योगदान कर सकते हैं: www.icicidirect.com खाते में लॉग इन करें - एनपीएस पर क्लिक करें - लेनदेन पर क्लिक करें - योगदान स्थान पर क्लिक करें

स्टेप अप एसआईपी एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी एनपीएस एसआईपी राशि को समय-समय पर आपके द्वारा परिभाषित एक निर्धारित अंतराल पर एक राशि से बढ़ा देगी। न्यूनतम अंतराल जिस पर आप एसआईपी किस्त बढ़ा सकते हैं वह 6 महीने है और न्यूनतम राशि जिससे आप एसआईपी किस्त राशि बढ़ा सकते हैं वह ₹100.00 है

आप आईसीआईसीआई बैंक के अलावा अपने पंजीकृत बैंक खाते से भुगतान गेटवे के माध्यम से योगदान कर सकते हैं। आपको पहले बैंक खाता जोड़ना होगा। पथ: लॉगिन - व्यापार और निवेश - म्युचुअल फंड - बैंक खाता जोड़ें

ऑर्डर देते समय सुनिश्चित करें कि आपके पास पंजीकृत बैंक खाते में आवश्यक धनराशि है।

आप आईसीआईसीआई बैंक के अलावा अपने पंजीकृत बैंक खाते से वन टाइम मैंडेट के माध्यम से योगदान कर सकते हैं। आपको पहले बैंक खाता जोड़ना होगा।

पथ: लॉगिन - व्यापार और निवेश - म्युचुअल फंड - बैंक खाता जोड़ें

हां, आप नीचे बताए अनुसार टियर II से टियर 1 खाते में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं।

  • ऑनलाइन प्रक्रिया: टीयर II खाते से फंड रिडीम करें। लिंक्ड आईसीआईसीआई बैंक खाते में धनराशि प्राप्त होने पर, टीयर I खाते में योगदान या एसआईपी करें।
    टीयर II फंड्स को रिडीम करने का तरीका: www.icicidirect.com पर लॉग इन करें - ट्रेड एंड इन्वेस्ट - एनपीएस - होल्डिंग्स - यूनिट होल्डिंग्स - टीयर 2 - रिडीम
  • ऑफलाइन प्रक्रिया: नीचे दिए गए पते पर विधिवत भरे हुए यूओएस-एस13 फॉर्म और स्व-सत्यापित प्रान कार्ड की प्रति जमा करके

    आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड एनपीएस संचालन विभाग श्री सावन नॉलेज पार्क, पहली मंजिल, प्लॉट नं. डी-507, टी.टी. इंड एरिया, एम.आई.डी.सी. जुईनगर रेलवे स्टेशन, नवी मुंबई - 400705

    फॉर्म प्राप्त करने का तरीका: www.icicidirect.com-ग्राहक सेवा-फॉर्म डाउनलोड करें-एनपीएस- टियर II से टियर 1 में एकतरफा स्विच के लिए सब्सक्राइबर अनुरोध

योजना वरीयता परिवर्तन विकल्प का वित्तीय वर्ष में केवल दो बार प्रयोग किया जा सकता है जिसमें शामिल हैं:

  • पेंशन फंड मैनेजर को वित्त वर्ष में सिर्फ एक बार बदला जा सकता है।
  • निवेश विकल्प और एसेट एलोकेशन को वित्त वर्ष में चार बार बदला जा सकता है

पेंशन फंड मैनेजर और/या निवेश विकल्प बदलने के लिए आप नीचे दिए गए ऑनलाइन रास्ते का अनुसरण कर सकते हैं।

पथ: www.icicidirect.com पर लॉग इन करें - ट्रेड एंड इन्वेस्ट - एनपीएस - होल्डिंग एंड सर्विसेज - प्लेस सर्विस रिक्वेस्ट - अकाउंट टाइप सेलेक्ट करें - चेंज ऑफ पीएफएम / इनवेस्टर चॉइस / एसेट एलोकेशन फॉर टीयर 1 पर क्लिक करें

आप अपने एनपीएस यूनिट होल्डिंग्स को देखने के लिए नीचे दिए गए पथ का अनुसरण कर सकते हैं पथ: www.icicidirect.com पर लॉग इन करें — व्यापार और निवेश — एनपीएस — होल्डिंग और सेवाएं—यूनिट होल्डिंग्स

आपसे अनुरोध है कि नीचे दिए गए चरणों का पालन करें

  • www.icicidirect.com पर लॉग इन करें - एनपीएस पर क्लिक करें - होल्डिंग्स एंड सर्विसेज पर क्लिक करें - प्लेस सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करें - अकाउंट टाइप चुनें: टियर 1 या टियर 2 - चेंज नॉमिनी रिक्वेस्ट पर क्लिक करें
  • आवश्यक विवरण भरें, भुगतान मोड का चयन करें और सबमिट करें - आवेदन को प्रिंट करने के लिए आगे बढ़ें
  • एनपीएस सब्सक्राइबर को पहले से भरे हुए फॉर्म पर काली स्याही से हस्ताक्षर करने होंगे और फॉर्म को सेल्फ अटेस्टेड प्रान कार्ड कॉपी के साथ नीचे दिए गए पते पर जमा करना होगा:

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड,

एनपीएस संचालन विभाग, श्री सावन नॉलेज पार्क, प्लॉट नंबर डी-507, टी.टी. इंड एरिया, एम.आई.डी.सी, तुर्भे, ऑप. जुईनगर रेलवे स्टेशन, नवी मुंबई - 400705

ध्यान दें: यदि आप एनपीएस टियर 1 और टियर 2 दोनों खातों के लिए नामिती पंजीकृत करना चाहते हैं, तो दो अलग-अलग अनुरोध जमा करने होंगे। इसके अलावा, आप भविष्य में किसी भी समय इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए एनपीएस खाते के लिए नामांकित व्यक्ति को बदल सकते हैं।

आप www.icicidirect.com - NPS- होल्डिंग एंड सर्विसेज - प्लेस सर्विस रिक्वेस्ट में लॉग इन करके निम्नलिखित सेवा अनुरोध ऑनलाइन कर सकते हैं

  • पीएफएम का परिवर्तन
  • निवेश विकल्प (सक्रिय/ऑटो) और आवंटन में परिवर्तन
  • स्वावलंबन योजना से ऑप्ट आउट करें
  • एनपीएस टियर II निकासी

अन्य सेवा अनुरोध ऑफ़लाइन/अर्ध ऑफ़लाइन मोड में उपलब्ध हैं:

  • पंजीकरण / नामांकित व्यक्ति का परिवर्तन (फॉर्म नंबर यूओएस-एस2)
  • आईपिन/टीपिन जारी करना प्रान कार्ड जारी करना और फिर से जारी करना (फॉर्म सं. यूओएस-एस2)
  • फोटो हस्ताक्षर संशोधन (फॉर्म नंबर UOS-S7)
  • पता अपडेशन (फॉर्म नंबर UOS-S2)
  • बैंक खाता अपडेशन (फॉर्म नंबर यूओएस-एस2)-

विधिवत भरा हुआ सब्सक्राइबर विवरण परिवर्तन फॉर्म -यूओएस-एस2, स्व-सत्यापित प्रान कार्ड कॉपी, और स्व-सत्यापन और आई-सेक अधिकारी द्वारा आवश्यक दस्तावेजों पर मूल और हस्ताक्षर सत्यापन जो परिवर्तन का समर्थन करते हैं जैसे: पते में परिवर्तन के लिए पता परिवर्तन प्रमाण, रद्द किया गया चेक बैंक विवरण परिवर्तन के मामले में, नाम परिवर्तन आदि के मामले में पहचान प्रमाण नीचे उल्लिखित पते पर भेजा जाना है: यदि ग्राहक प्रान कार्ड फिर से जारी करना चाहता है तो उसे फॉर्म में उल्लिखित बॉक्स पर टिक करना होगा। प्रान और बदले जाने वाले ब्यौरों को फॉर्म में जहां भी लागू हो हस्ताक्षर के साथ ही भरा जाना चाहिए।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड एनपीएस संचालन विभाग श्री सावन नॉलेज पार्क प्लॉट नंबर डी-507, टी.टी.सी.इंड.एरिया एमआईडीसी, नवी मुंबई -400705

(यदि ग्राहक के पास प्रान कार्ड नहीं है, तो उसे आई-डायरेक्ट से प्राप्त प्रान आवंटन पत्र अपने पंजीकृत ईमेल-आईडी में जमा करना होगा)

सब्सक्राइबर विवरण चेंज फॉर्म प्राप्त करने का पाथ है:

  • गैर-लॉगिन अनुभाग ग्राहक सेवा---महत्वपूर्ण लिंक---फॉर्म डाउनलोड करें---सब्सक्राइबर मास्टर विवरण में परिवर्तन/सुधार के लिए अनुरोध और/या आई-पिन/टी-पिन/प्रान कार्ड को फिर से जारी करना
  • लॉगिन अनुभाग व्यापार और निवेश---एनपीएस-सेवाएं-फॉर्म-- सब्सक्राइबर मास्टर विवरण में बदलाव/सुधार के लिए सब्सक्राइबर अनुरोध और/या आई-पिन/टी-पिन/प्रान कार्ड फिर से जारी करना

यदि आपकी स्थिति आरआई से एनआरआई में बदल जाती है तो एनपीएस खाते को विधिवत भरा हुआ सेक्टर शिफ्टिंग फॉर्म आईएसएस-1 जमा करके एनपीएस-यूओएस ऑफलाइन मॉडल में स्थानांतरित करना होगा।

प्रपत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

  • रद्द किया गया चेक (फॉर्म में उल्लेखित बैंक खाता)
  • पहचान का प्रमाण (स्वप्रमाणन और आरएम द्वारा ओएसवी)
  • पते का प्रमाण (स्वप्रमाणन और आरएम द्वारा ओएसवी)
  • प्रान कार्ड की फोटोकॉपी। (स्व-सत्यापन और आरएम द्वारा ओएसवी)

आपसे अनुरोध है कि इसके लिए हमारी निकटतम आई-सेक शाखा में जाएँ

एनपीएस में और निवेश के लिए, ग्राहक को योगदान के लिए एनसीआईएस फॉर्म, स्व-सत्यापित प्रान कार्ड प्रति और एनआरओ खाते का चेक (तृतीय पक्ष का चेक स्वीकार नहीं किया गया) जमा करना होगा। चेक किसके नाम पर होना चाहिए;

  • NSDL सब्सक्राइबर - "ICICI Securities Ltd - Collection Account - National Pension System Trust - NUOS"
  • कार्वी सब्सक्राइबर - "आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड - कलेक्शन अकाउंट - नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट - केयूओएस"

नीचे दिए गए पते पर विधिवत भरा हुआ फॉर्म और दस्तावेज भेजे जाने हैं

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, एनपीएस परिचालन विभाग, श्री सावन नॉलेज पार्क, प्लॉट नंबर डी-507, टी.टी. इंड एरिया, एम.आई.डी.सी, तुर्भे, ऑप. जुईनगर रेलवे स्टेशन, नवी मुंबई - 400705

आप नीचे दिए गए रास्ते का पालन करके फॉर्म का लाभ उठा सकते हैं (i) www.icicidirect.com-ग्राहक सेवा--महत्वपूर्ण लिंक---फॉर्म डाउनलोड करें-एनपीएस या आई-डायरेक्ट खाते में लॉग इन करें- व्यापार और निवेश---एनपीएस---होल्डिंग और सेवाएं---फॉर्म

आपको नीचे दिए गए पते पर विधिवत भरा हुआ सेक्टर शिफ्टिंग फॉर्म: ISS-1 और स्व-सत्यापित PRAN कार्ड कॉपी जमा करके NPS-UOS ऑफ़लाइन मॉडल में शिफ्ट होना होगा। लक्ष्य के लिए पीओपी का नाम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड और पीओपी संख्या है। 6036004 है

एनपीएस में और निवेश के लिए, ग्राहक को योगदान के लिए एनसीआईएस फॉर्म, स्व-सत्यापित प्रान कार्ड प्रति और चेक (तृतीय पक्ष चेक स्वीकार नहीं किया गया) जमा करना होगा।

चेक किसके नाम पर होना चाहिए;

  • NSDL सब्सक्राइबर - "ICICI Securities Ltd - Collection Account - National Pension System Trust - NUOS"
  • कार्वी सब्सक्राइबर - "आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड - कलेक्शन अकाउंट - नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट - केयूओएस"

विधिवत भरा हुआ फॉर्म और दस्तावेज नीचे दिए गए पते पर भेजे जाने हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, एनपीएस संचालन विभाग, श्री सावन नॉलेज पार्क, प्लॉट नंबर डी-507, टी.टी. इंड एरिया, एम.आई.डी.सी, तुर्भे, ऑप. जुईनगर रेलवे स्टेशन, नवी मुंबई - 400705

आप नीचे दिए गए रास्ते का पालन करके फॉर्म का लाभ उठा सकते हैं

((ii) www.icicidirect.com-ग्राहक सेवा-महत्वपूर्ण लिंक---फॉर्म डाउनलोड करें-एनपीएस
या
(iii) आई-डायरेक्ट खाते में लॉगिन करें- व्यापार और निवेश---एनपीएस---होल्डिंग और सेवाएं---फॉर्म

विधिवत भरे हुए इंटर सब्सक्राइबर शिफ्टिंग (आईसीएसएस) फॉर्म को प्रान कार्ड की कॉपी के साथ नीचे दिए गए पते पर भेजने की जरूरत है;

एनपीएस संचालन विभाग, श्री सावन नॉलेज पार्क, प्लॉट नंबर डी-507, टी.टी. इंड एरिया, एम.आई.डी.सी, तुर्भे, ऑप. जुईनगर रेलवे स्टेशन, नवी मुंबई – 400705

पीओपी-एसपी एनपीएस टियर 1 और 2 खाते खोलने और एनपीएस के तहत अन्य सेवा संबंधी अनुरोधों में ग्राहकों की सहायता के लिए सूचीबद्ध शाखाओं का नेटवर्क है। पीओपी-एसपी का विवरण देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

http://content.icicidirect.com/mailimages/POP_SP_List.pdf

हां, पीएफआरडीए द्वारा निर्दिष्ट 3 वर्षों के लॉक-इन के बाद आंशिक निकासी की अनुमति है।

एनपीएस खाताधारक की मृत्यु के मामले में नामांकित व्यक्ति द्वारा अपनाई जाने वाली संचरण प्रक्रिया क्या है?

  • मूल PRAN कार्ड
  • अग्रिम मुहर लगी रसीद को विधिवत भरा जाना चाहिए और दावेदार द्वारा राजस्व स्टाम्प पर क्रॉस-हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
  • केवाईसी दस्तावेज (पता और फोटो-आईडी प्रमाण)
  • बैंक प्रूफ के रूप में 'कैंसल्ड चेक' (दावेदार का नाम, बैंक खाता संख्या और आईएफएस कोड वाला) या बैंक लेटरहेड पर 'बैंक प्रमाणपत्र' जिसमें दावेदार का नाम, बैंक खाता संख्या और आईएफएस कोड शामिल है, जमा करना आवश्यक है। 'बैंक पासबुक की प्रति' स्वीकार की जा सकती है, हालांकि, उस पर दावेदार की तस्वीर, नाम और बैंक आईएफएस कोड होना चाहिए और दावेदार द्वारा स्व-सत्यापित होना चाहिए।
  • जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार द्वारा जारी मूल मृत्यु प्रमाण पत्र

आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के बाद, पीओपी को ऑनलाइन निकासी अनुरोध दर्ज करने की आवश्यकता होती है। एक बार चेकर आईडी द्वारा अधिकृत होने के बाद, पीओपी भंडारण के उद्देश्य के लिए सीआरए को कवरिंग लेटर के साथ निकासी फॉर्म और सहायक दस्तावेज भेजेगा।

यह सलाह दी जाती है कि एनपीएस अभिदाता अपने एनपीएस खातों में अपने नामितियों को पंजीकृत करें।

पीएफआरडीए निकास और निकासी नियमों के साथ सामने आया है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से बाहर निकलने और निकासी के विकल्पों को नियंत्रित करेगा। कानूनी उत्तराधिकारी/नामितियों के पास मृतक एनपीएस खाता धारक की एनपीएस पेंशन राशि का 100% एकमुश्त प्राप्त करने का विकल्प है या वे वार्षिकी सेवा प्रदाता से वार्षिकी खरीदने का विकल्प चुन सकते हैं।

नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी, जैसा भी मामला हो, को फॉर्म 303 (काली स्याही में) भरना होगा और निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ पीओपी को जमा करना होगा:

  • एनपीएस खाताधारक (सब्सक्राइबर) का मूल मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • प्रान कार्ड की मूल प्रति और यदि वह उपलब्ध नहीं है, तो ग्राहक को दावेदार द्वारा प्रान कार्ड जमा न करने के लिए नोटरीकृत हलफनामा प्रस्तुत करना होगा (प्रान जैसा कि सीआरए-एनएसडीएल द्वारा बताया गया है)
  • नामांकित व्यक्ति न होने की स्थिति में : कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी परिवार के सदस्य के प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
  • कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)।
  • दावेदार/ओं और नामिती(ओं) का रद्द चेक या बैंक प्रमाणपत्र।
  • पूर्व-हस्ताक्षरित रसीद (1 रुपये राजस्व स्टाम्प पर हस्ताक्षर) कार्यवाही की प्राप्ति को स्वीकार करते हुए। कृपया ध्यान दें कि प्रत्येक नामिती/कानूनी वारिस को रसीद पर पूर्व-हस्ताक्षर करने होंगे।
  • अतिरिक्त पहचान प्रमाण पत्र (पैन कार्ड, आधार, पासपोर्ट आदि) और पते के प्रमाण (पैन कार्ड, आधार, पासपोर्ट आदि) की स्व-प्रमाणित फोटो कॉपी। (उक्त प्रपत्र के निर्देश 4 देखें)।

एक वार्षिकी एक वित्तीय साधन है जो किसी दिए गए खरीद मूल्य या पेंशन धन के लिए चुनी गई अवधि के लिए मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक आधार पर एक निश्चित राशि का नियमित भुगतान प्रदान करता है। सरल शब्दों में यह एक वित्तीय साधन है जो आपके द्वारा चुनी गई अवधि के लिए निर्दिष्ट दर पर मासिक/तिमाही/वार्षिक पेंशन प्रदान करता है।

भारतीय जीवन बीमा कंपनियाँ जिन्हें भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा लाइसेंस प्राप्त है, PFRDA द्वारा एनपीएस के ग्राहकों को वार्षिकी सेवाएँ प्रदान करने के लिए वार्षिकी सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। पीएफआरडीए के पैनल में शामिल वार्षिकी सेवा प्रदाताओं को देखने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं

http://www.npstrust.org.in/content/list-annuity-service-providers-asps-empanelled-pfrda

एएसपी पैनल में शामिल होने की प्रक्रिया चल रही है और सूची को तदनुसार अद्यतन किया जा सकता है

वार्षिकी सेवा प्रदाताओं द्वारा एनपीएस के ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सामान्य वार्षिकियां निम्नलिखित हैं। हालांकि, कुछ एएसपी कुछ वैरिएंट की पेशकश कर सकते हैं जिनमें थोड़ा अलग या संयोजन प्रकार की वार्षिकियां हैं।

  • केवल वार्षिकीग्राही को एक समान दर पर आजीवन देय पेंशन (वार्षिकी)।
  • पेंशन (वार्षिकी) 5, 10, 15 या 20 वर्ष के लिए निश्चित और उसके बाद जब तक आप जीवित हैं।
  • वार्षिकीकर्ता (पॉलिसीधारक) की मृत्यु पर खरीद मूल्य की वापसी के साथ आजीवन पेंशन (वार्षिकी)।
  • जीवन भर के लिए देय पेंशन (वार्षिकी) 3% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ रही है।
  • पेंशन (वार्षिकी) जीवन भर के लिए, वार्षिकीकर्ता की मृत्यु पर उसके जीवनकाल के दौरान पति या पत्नी को देय वार्षिकी के 50% के प्रावधान के साथ।
  • पेंशन (वार्षिकी) जीवन भर के लिए वार्षिकीकर्ता की मृत्यु पर उसके जीवनकाल के दौरान पति या पत्नी को देय वार्षिकी के 100% के प्रावधान के साथ।
  • जीवन भर के लिए पेंशन (वार्षिकी) जिसमें वार्षिकीकर्ता की मृत्यु पर उसके जीवनकाल के दौरान पति या पत्नी को देय वार्षिकी के 100% के प्रावधान के साथ और पति या पत्नी की मृत्यु पर खरीद मूल्य की वापसी के साथ। यदि वार्षिकीग्राही के पति की मृत्यु हो जाती है, तो वार्षिकीग्राही की मृत्यु के बाद वार्षिकी का भुगतान समाप्त हो जाएगा और नामांकित व्यक्ति को खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा।

वार्षिकी आय निर्धारित करने वाले कारक हैं

  • वार्षिकी में निवेशित पेंशन धन/सेवानिवृत्ति कोष (वार्षिकी में उच्च निवेश के परिणामस्वरूप उच्च पेंशन प्राप्त होगी)
  • चुने गए वार्षिकी संस्करण का प्रकार

वार्षिकी सेवा प्रदान करने से एनपीएस के तहत पंजीकृत अभिदाता के बैंक खाते में धनराशि स्थानांतरित होगी।

अपने एनपीएस खाते से संबंधित मामलों के लिए किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया www.icicidirect.com पर बताए गए हमारे कस्टमर केयर नंबरों पर हमसे बेझिझक संपर्क करें या आप अपनी क्वेरी हमें npshelpdesk@icicisecurities.com पर मेल कर सकते हैं।

शिकायतों के लिए, हम आपसे हमारी शिकायत निवारण नीति में उल्लिखित प्रक्रिया को देखने का अनुरोध करते हैं। https://www.icicidirect.com/mailimages/Grievance_redressal_policy.pdf

स्पष्टीकरण प्राप्त करने/अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिए आप अपने नजदीकी आईसीआईसीआई डायरेक्ट सेंटर में भी जा सकते हैं।

कृपया सुनिश्चित करें कि आपने अपने शिकायत पत्र में अपने प्रान का उल्लेख किया है।

आप एनपीएस ऑप्स टीम-तुर्भे कार्यालय द्वारा प्राप्त अस्वीकृति के बिना सीधे फॉर्म पर विचार करने के लिए सेवा अनुरोध के लिए 7-10 कार्य दिवसों के टीएटी की उम्मीद कर सकते हैं।

प्रान कार्ड बनाने और पंजीकृत पते पर डिलीवरी के मामले में, सीआरए-एनएसडीएल द्वारा टीएटी 21 कार्य दिवस है।

अभिदाता को एनपीएस में धन के हस्तांतरण के लिए अनुरोध देकर मान्यता प्राप्त भविष्य निधि/सेवानिवृत्ति निधि से संपर्क करने की आवश्यकता है। यह सूचित किया जाना चाहिए कि चेक नीचे के नाम से जारी किया जाना चाहिए;

  • एनएसडीएल सब्सक्राइबर - " आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड - कलेक्शन अकाउंट - नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट - एनयूओएस"
  • कार्वी सब्सक्राइबर - "आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड - कलेक्शन अकाउंट - नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट - केयूओएस"

प्रपत्र और आवश्यक दस्तावेज़ (फ़ॉर्म, दस्तावेज़ और चेक प्राप्त होने पर; ग्राहक के एनपीएस टियर 1 खाते में जमा करने के लिए ट्रस्टी बैंक को धन हस्तांतरित किया जाएगा)

  • एनसीआईएस प्रपत्र
  • अभिदाता को अधिवर्षिता/भविष्य निधि से प्राप्त चेक जमा करना होगा
  • एनपीएस खाते में धनराशि स्थानांतरित करने के लिए अधिवर्षिता/भविष्य निधि से पत्र। (सेवानिवृत्ति के लेटर हेड में लिखे जाने वाले पत्र में कारण, ग्राहक का विवरण जैसे नाम और प्रान नंबर और जांच विवरण शामिल होना चाहिए)
  • स्व-सत्यापित और OSV किया गया PRAN कार्ड कॉपी
  • सेल्फ अटेस्टेड और OSV किया हुआ पैन कार्ड कॉपी

(पीओपी शुल्क वही रहेगा जो सामान्य योगदान के लिए है यानी योगदान राशि का 0.50% न्यूनतम ₹ 30 और अधिकतम ₹ 25,000/- + कर)

नीचे दिए गए पते पर विधिवत भरा हुआ फॉर्म और दस्तावेज भेजे जाने चाहिए: आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड। एनपीएस संचालन विभाग श्री सावन नॉलेज पार्क प्लॉट नं. डी-507, टी.टी.सी.इंड.एरिया एमआईडीसी, नवी मुंबई -400705

*टिप्पणी :
यह ध्यान दिया जा सकता है कि आयकर (आईटी) अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार मान्यता प्राप्त पीएफ/सुपरएनुएशन फंड से एनपीएस में स्थानांतरित राशि को वर्तमान वित्त वर्ष के लिए आय के रूप में नहीं माना जाता है और इसलिए कर योग्य नहीं है। इसके अलावा, इन निधियों को कर्मचारी/नियोक्ता/सब्सक्राइबर द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए योगदान के रूप में नहीं माना जाएगा और तदनुसार उन्हें इस हस्तांतरित राशि के लिए योगदान का कोई आईटी दावा नहीं करना चाहिए।

निकास से तात्पर्य राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते का बंद होना है I यह निम्नलिखित परिदृश्य में होता है :

  • (क) 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर
  • (ख) 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व
  • (ग) 60 वर्ष से 75 वर्ष केबिच किसी भी समय
  • (घ) 60 (साठ) वर्ष की आयु से पूर्व शारीरिक विकलांगता या अक्षमता होने पर
  • (ङ) अभिदाता की मृत्यु या अभिदाता के लापता घोषित होने पर

अभिदाता, विनियमों में बताये गये निकास के प्रयोजन के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से निकास, की संभावित तिथि या उससे पूर्व निकास या प्रत्याहरण आवेदन प्रपत्र को सम्बंधित उपस्थिति अस्तित्व को जमा करे |

अभिदाता की मृत्यु या नियोक्ता के द्वारा अभिदाता लापता घोषित होने के मामले में, यथानिर्दिष्ट सेवानियमों के अनुसार नामिति(यों), कुटुंब के सदस्य(यों) या विधिक वारिसों को मृतक अभिदाता के सम्बंधित उपस्थिति अस्तित्व को अपेक्षित दस्तावेज़ों के साथ दावा निपटान आवेदन जमा करना होगा I

वार्षिकीकरण – संचित पेंशन का न्यूनतम 40% मासिक वार्षिकी या पेंशन के लिए प्रयोग होगा I हालांकि, अभिदाता के पास वार्षिकी क्रय करने के लिए संचित पेंशन राशि के 40% से अधिक की राशि का प्रयोग करने का विकल्प हैI

एकमुश्त राशि – संचित पेंशन की शेष 60% राशि अभिदाता को भुगतान कर दी जाएगी I

हाँ, यदि आपकी संचित पेंशन राशि पांच लाख रुपये के बराबर या कम है I

नहीं, अभिदाता का एनपीएस के तहत पेंशन/वार्षिकी प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा I

आप 75 वर्ष की आयु तक एनपीएस के अभिदाता बने रहेंगे।

हाँ, अभिदाता सीआरए या एनपीएस न्यास को अनुरोध जमा करके किसी भी समय एनपीएस से निकास कर सकता/सकती है I

अभिदाता की संपूर्ण संचित पेंशन राशि का भुगतान अभिदाता के नामिति (यों) या विधिक वारिस(सों) को किया जाएगा।

हाँ, अभिदाता के नामिति या विधिक वारिस के पास निकास पर दी जाने वाली किसी भी वार्षिकी को खरीदने का विकल्प होता है।

हाँ, आप एकमुश्त राशि के प्रत्याहरण को आस्थागित कर सकते हैं I ऐसा आस्थगन 75 वर्ष की आयु तक किया जा सकता है I

एकमुश्त राशि के आस्थगन की अवधि के दौरान अभिदाता की मृत्यु होने के मामले में, अभिदाता की ऐसी आस्थगित राशि को अभिदाता के नामिति(यों) या विधिक वारिस(सों) को भुगतान कर दिया जाएगा I

हाँ, आप वार्षिकी क्रय को आस्थगित कर सकते हैं I यह आस्थगन 75 वर्ष की आयु तक किया जा सकता है I

हाँ, अभिदाता के पास आस्थगन अवधि के दौरान एनपीएस न्यास या कोई मध्यस्थ इकाई या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किसी इकाई को अनुरोध करते हुए किसी भी समय वार्षिकी क्रय करने का विकल्प है I

यदि अभिदाता की मृत्यु वार्षिकी क्रय करने के लिए बढ़ाई गई तिथि से पूर्व हो जाती है, तो अभिदाता की संपूर्ण संचित पेंशन राशि का भुगतान अभिदाता के नामिति (यों) या विधिक वारिसों को किया जाएगा।

हाँ, एकमुश्त राशि और वार्षिकी के क्रय, दोनों को आस्थगित करा जा सकता है किन्तु अभिदाता पीआरए (PRA) के रखरखाव शुल्क को वहन करने के लिए सहमत है, जिसमें केन्द्रीय अभिलेखापालन अभिकरण (सीआरए), पेंशन निधि (पीएफ), ट्रस्टी बैंक या किसी अन्य मध्यस्थ को समय-समय पर लागू देय शुल्क शामिल हैं।

अभिदाता एकमुश्त राशि और/या वार्षिकी को आस्थगित करने के अपने लिखित अनुरोध को 60 (साठ) वर्ष की आयु प्राप्त करने से 15 (पन्द्रह) दिन पूर्व या किसी मध्यस्थ या एनपीएस न्यास को जमा करना होगा I

हाँ, अभिदाता आस्थगन अवधि के दौरान किसी भी समय एनपीएस से निकास कर सकता/सकती है I

नहीं, साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद योजना में जारी रहने के विकल्प का प्रयोग करने पर, लाभों (एकमुश्त राशि और/या वार्षिकी के क्रय) के आस्थगन का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा I

नहीं, एकमुश्त राशि और/या वार्षिकी के क्रय को स्थगित करने के विकल्प उपलब्ध नहीं होंगे।

हां, आप शारीरिक विकलांगता या अक्षमता की वजह से एनपीएस को जारी रखने में असमर्थता के कारण, एनपीएस से निकास कर सकते हैं।

एक सरकारी चिकित्सक या डॉक्टर (अभिदाता की ऐसी विकलांगता या अक्षमता का इलाज करने वाले) से विकलांगता प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता की प्रकृति और सीमा को बताया गया हो और यह भी प्रमाणित किया गया हो कि:

(क) प्रभावित अभिदाता अपने नियमित कर्तव्यों का पालन करने की स्थिति में नहीं होगा और प्रभावित अभिदाता के अपने जीवन की शेष अवधि के लिए काम करने में सक्षम न होने की वास्तविक संभावना है |

(ख) ऐसे सरकारी चिकित्सक या डॉक्टर (अभिदाता की ऐसी विकलांगता या अमान्यता का इलाज करने वाले) की राय में विकलांगता पचहत्तर प्रतिशत से अधिक है।

अभिदाता को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर एनपीएस से निकास करने पर प्राप्त होने वाले लाभों के समान ही लाभ प्राप्त होंगे (प्रश्न 3 से प्रश्न 5 देखें) I

यदि आपने कम से कम पांच साल एनपीएस की सदस्यता पूर्ण की हैं तो आप 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले स्वेच्छा से एनपीएस से निकास कर सकते हैं।

वार्षिकीकरण – संचित पेंशन का न्यूनतम 80% मासिक वार्षिकी या पेंशन के लिए प्रयोग होगा I

एकमुश्त राशि – संचित पेंशन की शेष 20% राशि अभिदाता को भुगतान कर दी जाएगी I

हाँ, यदि आपकी संचित पेंशन राशि दो लाख पचास हज़ार रुपये के बराबर या कम है I

नहीं, अभिदाता का एनपीएस के तहत पेंशन/वार्षिकी प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा I

जब तक आप वार्षिकी क्रय करने के लिए पात्रता की आयु प्राप्त नहीं कर लेते तब तक एनपीएस में जारी रहेंगे I वार्षिकी क्रय करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु प्राप्त करने पर आप अपनी पसंद की वार्षिकी क्रय कर सकते हैं I

मृतक अभिदाता की सम्पूर्ण संचित पेंशन राशि को नामिति (यों), या विधिक वारिस (सों) को भुगतान कर दिया जाएगा I

हाँ, मृतक अभिदाता के नामिति या कुटुंब के सदस्यों को निकास के समय उपलब्ध वार्षिकियों में से कोई भी वार्षिकी क्रय करने का अधिकार है I

सम्बंधित राज्य के राजस्व प्राधिकरणों द्वारा जारी विधिक वारिस प्रमाणपत्र या सक्षम न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र के आधार पर मृतक अभिदाता की संचित पेंशन राशि अभिदाता के परिवार के सदस्यों को प्रदान कर दी जाएगी I

75 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले आप किसी भी समय निकास कर सकते हैं। किन्तु, निकास पर आपके लाभ योजना में बिताई गई अवधि (एनपीएस में शामिल होने की तारीख से तीन साल पूरे करने से पहले या बाद में) के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।

वार्षिकीकरण – संचित पेंशन का न्यूनतम 40% मासिक वार्षिकी या पेंशन के लिए प्रयोग होगा I

हालांकि, अभिदाता के पास वार्षिकी क्रय करने के लिए संचित पेंशन राशि के 40% से अधिक की राशि का प्रयोग करने का विकल्प हैI

एकमुश्त राशि – संचित पेंशन की शेष 60% राशि अभिदाता को भुगतान कर दी जाएगी I

हाँ, यदि आपकी संचित पेंशन राशि पांच लाख रुपये के बराबर या कम है I

नहीं, अभिदाता का एनपीएस के तहत पेंशन/वार्षिकी प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा I

वार्षिकीकरण – संचित पेंशन का न्यूनतम 80% मासिक वार्षिकी या पेंशन के लिए प्रयोग होगा I

एकमुश्त राशि – संचित पेंशन की शेष 20% राशि अभिदाता को भुगतान कर दी जाएगी I

हाँ, यदि आपकी संचित पेंशन राशि दो लाख पचास हज़ार रुपये के बराबर या कम है I

नहीं, अभिदाता का एनपीएस के तहत पेंशन/वार्षिकी प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा I

मृतक अभिदाता की सम्पूर्ण संचित पेंशन राशि को नामिति (यों), या विधिक वारिस (सों) को भुगतान कर दिया जाएगा I

टियर-I खाते से निकास करने पर टियर-II खाता भी उसके साथ ही स्वतः बंद हो जाएगा, भले ही इस उद्देश्य के लिए अभिदाता या नामांकित या विधिक वारिस से निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त नहीं हुआ हो, और टियर-II खाते के तहत राशि का अभिदाता या नामांकित या विधिक वारिस को भुगतान किया जाएगा ।

हाँ, टियर- I खाता बंद होने तक आप अपनी आवश्यकतानुसार टियर-II खाता जारी रख सकते हैं I

आप टियर-II खाते से कितनी भी बार निकासी कर सकते हैं I

अभिदाता किसी भी समय सम्पूर्ण संचित राशि या उसका कुछ भाग निकाल सकता है I

जब तक खाते में लागू शुल्कों और निकास राशि के भुगतान हेतु पर्याप्त राशि मौजूद है, तब तक निकास कीराशि पर कोई सीमा नहीं होगी I

प्राप्त आवेदन की तिथि तक के अनुसार अपने अंशदान का 25% तक (इस राशि पर प्राप्त प्रोत्साहन /रिटर्न राशि शामिल नहीं है)

आपको निकास से पूर्व अधिकतम तीन बार आंशिक प्रत्याहरण करने की अनुमति है I

आप एनपीएस में शामिल होने की तिथि से तीन वर्ष पूर्ण होने के बाद पहली बार आंशिक प्रत्याहरण कर सकते हैं I

नहीं
हालांकि, आपको दो आंशिक प्रत्याहरण के बीच किए गए स्वयं के अंशदान का 25% (इस राशि पर प्राप्त प्रोत्साहन /रिटर्न राशि शामिल नहीं है) तक ही प्राप्त होगा ।

आंशिक प्रत्याहरण की स्वीकृति केवल विशिष्ट कारणों में है I

(क) अपने बच्चों के, जिसके अंतर्गत वैध रूप से दत्तक बच्चे भी हें, उच्चतर शिक्षा के लिए
(ख) अपने बच्चों के, जिसके अंतर्गत वैध रूप से दत्तक बच्चे भी हें, विवाह के लिए
(ग) अपने स्वयं के नाम से या विधिक रूप से विवाहित पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से कोई निवास स्थान (मकान) या फ्लैट क्रय करने या उसके सन्निर्माण के लिए यदि, अभिदाता के पास पहले से पैतृक संपत्ति से भिन्न उसके स्वयं के नाम से व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त नाम से कोई निवास स्थान (मकान) या फ्लैट हैं, तो इन विनियमों के अधीन कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा
(घ) विनिर्दिष्ट बीमारियों के उपचार के लिए ; यदि, अभिदाता उसका विधिक रूप से विवाहित पति या पत्नी, बच्चों जिसके अंतर्गत वैध रूप से दत्तक बच्चे भी हैं, या आश्रित माता-पिता किसी विनिर्दिष्ट रुग्णता से ग्रस्त हैं, जिसमें निम्नलिखित रोगों के सम्बन्ध में अस्पताल में भर्ती होना, उपचार समाविष्ट होगा :

  • कैंसर
  • गुर्दा की विफलता (अंत चरण रीनल फेल होना)
  • प्राइमरी पुल्मोनरी आल्टेकियल हाइपरटेंशन
  • मल्टीपल एक्लराइओसिस
  • प्रमुख अंग प्रत्यारोपण
  • कोरेनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट
  • ओरटा ग्राफ्ट सर्जरी
  • हार्ट वाल्व सर्जरी
  • स्ट्रोक
  • मायोकार्डियल इन्फेक्शन
  • कोमा
  • टोटल ब्लाइंडनेस (पूर्ण रूप अन्धता)
  • पेरालेसिस (लकवा)
  • गंभीर/जीवन को संकट में डालने वाली दुर्घटना
  • जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली कोई अन्य गंभीर रोग जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट किया जाये I
(ङ) अभिदाता की विकलांगता या अक्षमता के कारण होने वाले चिकित्सकीय तथा आकस्मिक खर्चों को पूरा करने हेतु
(च) अभिदाता द्वारा कौशल विकास/ पुनः कौशल या अन्य कोई स्व-विकास क्रियाकलापों के खर्चों के लिए, जैसा भी उस बारे में प्राधिकरण द्वारा उचित दिशानिर्देश जारी करते हुए अनुज्ञप्त हो I
(छ) अभिदाता द्वारा स्व-उद्यम स्थापित करने या नए उद्यमों की शुरुआत करने हेतु खर्चों को के लिए, जैसा भी उस बारे में प्राधिकरण द्वारा उचित दिशानिर्देश जारी करते हुए अनुज्ञप्त हो I

यदि नामितिकरण के समय अभिदाता का परिवार है, तो नामितिकरण उसके परिवार के किसी एक या उससे ज्यादा सदस्यों के पक्ष में किया जा सकता हैं I

विनियम में जहां कहीं भी नामांकन प्रदान किया गया हैं;

(क) पुरुष अभिदाता के सम्बन्ध में उसकी विधितः विवाहित पत्नी, उसके बालक, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता और उसके मृतक पुत्र की विधवा और बालक अभिप्रेत होगा I

(ख) किसी महिला अभिदाता के सम्बन्ध में उसका विधितः विवाहित पति, उसके बालक, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता और उसके मृतक पुत्र की विधवा और बालक अभिप्रेत होगा I

(ग) किसी भी ऐसे अभिदाता के सम्बन्ध में जो पुरुष या महिला के रूप में अपनी पहचान नहीं रखता है, उसका विधितः विवाहित पति या पत्नी, उसके बच्चे, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, उनके आश्रित माता-पिता और उनके मृतक पुत्र की विधवा और बच्चे I

स्पष्टीकरण – उपरोक्त तीनों दशाओं में यदि किसी अभिदाता के, यथास्थिति, बच्चों या यथास्थिति अभिदाता के मृतक पुत्र के बच्चे का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दत्तक ग्रहण कर लिया जाता है और यदि दत्तक ग्रहण करने वाले व्यक्ति की स्वीय विधि के अधीन दत्तक ग्रहण वैध रूप से मान्यताप्राप्त है तो ऐसे बच्चे को अभिदाता के कुटुंब से यथा अपवर्जित समझा जाएगा I

ऐसा कोई भी नामितिकरण, जो आपके परिवार / कुटुंब सदस्य से भिन्न किसी अन्य सदस्य के पक्ष में किया जाता है तो ऐसा नामितिकरण अमान्य होगा और आपको (अभिदाता को) अपने परिवार / कुटुंब से सम्बंधित नया नामितिकरण करना होगा I

ऐसा नामितिकरण समाप्त हो जाएगा / मान्य नहीं होगा और अभिदाता को पुनः नामितिकरण करना होगा I

हाँ, आप एक से अधिक नामिति को नामित कर सकते हैं और आपको अपनी संचित पेंशन राशि का आवंटन प्रतिशत नामितियो में ऐसे निर्धारित करना होगा कि ऐसे निर्धारण का कुल योग 100% हो I

हाँ, अभिदाता द्वारा विवाह के पश्चात् नया नामितिकरण करना होगा I

विवाह से पूर्व किया गया नामितिकरण अमान्य होगा और आपको नामितिकरण दोबारा करना होगा I

यदि नामितिकरण के समय आपका कोई परिवार/कुटुंब नहीं है, तो नामितिकरण किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है, लेकिन यदि बाद में आपका परिवार बनता हैं, तो ऐसा नामितिकरण अमान्य होगा और आपको अपने परिवार के एक या अधिक सदस्यों के पक्ष में नया नामितिकरण करना होगा I

हाँ, नामितिकरण पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से नाबालिग के पक्ष में किया जा सकता है I
इसके अतिरिक्त, अभिदाता अपने परिवार से एक बड़े व्यक्ति को वह नाबालिग के संरक्षक के रूप में नियुक्त कर सकता है, उस स्थिति में जब अभिदाता की मृत्यु नामिति या संरक्षक से पूर्व हो जाती है I

आप जितनी बार चाहे उतनी बार नामितिकरण में बदलाव कर सकते हैं I

वार्षिकी का अर्थ है, वार्षिकी सेवा प्रदाता (ASP) द्वारा अभिदाता के चयन के अनुसार निर्दिष्ट अंतराल पर अभिदाता को देय भुगतानों/लाभों की श्रृंखला I
वार्षिकी का प्रमुख उद्देश्य अभिदाता को सेवानिवृत्ति/कार्यशील आयु के पश्चात् नियमित आय प्रदान करना है I

हाँ, कुछ परिदृश्यों को छोड़कर जहां अभिदाता / नामिति / विधिक वारिस सम्पूर्ण संचित पेंशन राशि को वापस ले सकते हैं। (जैसे उपर के प्रश्नों में बताया गया हैं।)

पीएफआरडीए द्वारा सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं से वार्षिकी क्रय करना होगा I 14 सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं की सूची निम्नानुसार है :

  • आदित्य बिरला सन लाइफ़ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • बजाज एलियांज लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • कैनरा एचएसबीसी लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • एडेलविस टोकियों लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • एचडीएफसी लाइफ़ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ़ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
  • इण्डियाफर्स्ट लाइफ़ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • कोटक महिंद्रा लाइफ़ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • भारतीय जीवन बीमा निगम
  • मैक्स लाइफ़ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • पीएनबी मेटलाइफ़ इण्डिया इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • एसबीआई लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ़ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • टाटा एआईए लाइफ़ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड

* सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (एएसपीज़) में किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए, आपसे अनुरोध है कि पीएफआरडीए की वेबसाइट देखें I

किसी भी वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा वार्षिकी की शुरुआत अपेक्षित न्यूनतम आयु के बाद तत्काल शुरू हो जाती हैं I(यह वार्षिकी सेवा प्रदाता और वार्षिकी योजना के चयन पर निर्भर हैं अर्थात् आयु 30, 35, 38) अभिदाता / नामिति / विधिक वारिस को अधिवर्षिता की आयु तक इंतज़ार करने की जरुरत नहीं हैं I

उपलब्ध सभी प्रकारों में से निम्नलिखित सबसे सामान्य विकल्प / प्रकार हैं :

(क) आजीवन वार्षिकी और मृत्यु होने पर क्रय मूल्य (वार्षिकी सेवा प्रदाता को दी गई राशि) की वापसी – अभिदाता को आजीवन वार्षिकी का भुगतान किया जाएगा और उसकी मृत्यु के बाद वार्षिकी का भुगतान समाप्त हो जाएगा I किन्तु, नामिति / विधित वारिसों को क्रय मूल्य की वापसी कर दी जाएगी I

(ख) 5, 10, 15 या 20 वर्षों तक गारंटिड वार्षिकी और उसके बाद आजीवन वार्षिकी -
गारंटी अवधि के दौरान मृत्यु होने पर – अभिदाता को तब तक वार्षिकी प्राप्त होगी जब तक वह जीवित है और उसके बाद शेष गारंटिड अवधि के बाद वार्षिकी नामिति को गारंटिड अवधि के अंत तक के लिए प्रदान की जाएगी और इसके पश्चात् यह समाप्त/बंद हो जाएगी I किन्तु, क्रय मूल्य की वापसी नामितियों/विधिक वारिसों को नहीं की जाएगी I
गारंटी अवधि के बाद मृत्यु होने पर– अभिदाता को गारंटिड अवधि की समाप्ति के बाद भी आजीवन वार्षिकी का भुगतान किया जाएगा। अभिदाता की मृत्यु के बाद वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाता है। किन्तु, नामितियों/विधिक वारिसों को क्रय मूल्य की वापसी नहीं की जाएगी।

(ग) आजीवन वार्षिकी - अभिदाता को आजीवन वार्षिकी का भुगतान किया जाएगा और अभिदाता की मृत्यु के बाद वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा । किन्तु, नामितियों/विधित वारिसों को क्रय मूल्य की वापसी नहीं की जाएगी।

(घ) 3% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढती आजीवन वार्षिकी - अभिदाता को वार्षिकी का भुगतान 3% प्रतिवर्ष की साधारण दर से बढ़ते हुए तब तक भुगतान किया जाएगा जब तक कि वह जीवित है, और अभिदाता की मृत्यु के बाद वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा । किन्तु, नामितियों/विधित वारिसों को क्रय मूल्य की वापसी नहीं की जाएगी ।

(ड) अभिदाता को आजीवन वार्षिकी और अभिदाता की मृत्यु होने पर उसके पति/पत्नी को 50% के प्रावधान के साथ आजीवन वार्षिकी - अभिदाता को आजीवन वार्षिकी का भुगतान किया जाएगा और अभिदाता की मृत्यु के बाद पति/पत्नी को वार्षिकी का 50% आजीवन भुगतान किया जाएगा । जीवनसाथी की मृत्यु के बाद वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाता है। यदि पति या पत्नी की मृत्यु अभिदाता से पूर्व हो जाती है, तो अभिदाता की मृत्यु के बाद वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा । यह ध्यान रखे कि इस वार्षिकी को क्रय मूल्य की वापसी के साथ या क्रय मूल्य की वापसी के बिना लिया जा सकता है।

(च) अभिदाता को आजीवन वार्षिकी और अभिदाता की मृत्यु होने पर उसके पति/पत्नी को 100% के प्रावधान के साथ आजीवन वार्षिकी - अभिदाता को आजीवन वार्षिकी का भुगतान किया जाएगा और अभिदाता की मृत्यु के बाद पति/पत्नी को वार्षिकी का 100% आजीवन भुगतान किया जाएगा । जीवनसाथी की मृत्यु के बाद वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाता है। यदि पति या पत्नी की मृत्यु अभिदाता से पूर्व हो जाती है, तो अभिदाता की मृत्यु के बाद वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा । यह ध्यान रखे कि इस वार्षिकी को क्रय मूल्य की वापसी के साथ या क्रय मूल्य की वापसी के बिना लिया जा सकता है।

*अभिदाता उपर्युक्त प्रकारों में से किसी में भी जीवनसाथी को जोड़ सकता है I
** सभी वार्षिकी सेवा प्रदाता सभी विकल्प / प्रकार उपलब्ध नहीं कराते I यह एक वार्षिकी सेवा प्रदाता और दूसरे वार्षिकी सेवा प्रदाता से भिन्न हो सकता है I
*** वार्षिकी का मूल्य एक वार्षिकी सेवा प्रदाता और दूसरे वार्षिकी सेवा प्रदाता से भिन्न हो सकता है I

केवल उन वार्षिकी प्रकारों में जहाँ क्रय मूल्य (वार्षिकी सेवा प्रदाता को दी गई राशि) की वापसी का प्रावधान है I

वार्षिकी दरों का विवरण और अन्य विवरण सीआरए की वेबसाइट [कम्प्यूटर एज़ मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, केफिनटेक्नोलोजी लिमिटेड और प्रोटियन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉज़ीज लिमिटेड] और सम्बंधित सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर देखा जा सकता है I

एक बार कोई वार्षिकी क्रय करने के बाद, किसी अन्य वार्षिकी सेवा प्रदाता या अन्य वार्षिकी योजना में रद्दीकरण या पुनर्निवेश के विकल्प की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वह वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर न हो, जैसा कि फ्रीलुक अवधि के लिए वार्षिकी अनुबंध की शर्तों के तहत या विशेष रूप से बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया है ।

टियर – I
एकमुश्त निकास - 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर निकास के मामले में, एकमुश्त निकासी अर्थात् कुल संचित पेंशन राशि का 60% कर मुक्त है।
वार्षिकी - 60 वर्ष की आयु पर वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग की जाने वाली राशि कर मुक्त है। किन्तु, वार्षिकी से प्राप्त आय (पेंशन) पर अभिदाता को उस पर लागू कर स्लैब के अनुसार कर देना होगा ।
आंशिक प्रत्याहरण – इसके अंतर्गत कर्मचारी को मिलने वाली रकम पर कर मुक्त है।

टियर – II – कोई कर लाभ नहीं ।

एनपीएस कॉर्पोरेट सेक्टर मॉडल विभिन्न संगठनों और उनके कर्मचारियों के अनुरूप एनपीएस को उनके नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के दायरे में एक संगठित इकाई के रूप में अपनाने के लिए कोर एनपीएस का अनुकूलित संस्करण है।

एनपीएस टियर I खाते के सफल पंजीकरण पर, ग्राहक को 12 अंकों का एक विशिष्ट PRAN (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) आवंटित किया जाता है। प्रान एक पोर्टेबल नंबर है जो एनपीएस के तहत प्रत्येक ग्राहक को प्रदान किया जाता है और निवेश की पूरी अवधि के दौरान उसके पास रहता है।

  • एनपीएस के साथ पंजीकृत कॉर्पोरेट नियोक्ता, कर्मचारियों की पेंशन के लिए योगदान की गई राशि के लिए कर लाभ का दावा कर सकता है। 1 अप्रैल, 2012 से नियोक्ताओं के वेतन (मूल और महंगाई भत्ता) का 10% तक अंशदान 'व्यवसाय व्यय' के रूप में काटा जा सकता है।
  • कॉरपोरेट ट्रस्ट के गठन, फंड के प्रबंधन और रिकॉर्ड कीपिंग आदि पर होने वाले अपने खर्च पर बचत कर सकते हैं।
  • कॉर्पोरेट अपने कर्मचारियों को एनपीएस का लाभ देने के लिए एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य कर सकता है
  • कॉर्पोरेट अपने कर्मचारियों के लिए पीएफ का चयन कर सकता है या कर्मचारियों को अपने लिए पीएफ चुनने का विकल्प छोड़ सकता है।
  • कर्मचारियों की पेंशन के लिए सह-योगदान करने का मंच।
  • लंबी अवधि के बाजार से जुड़े रिटर्न के माध्यम से बेहतर विकास विकल्पों के साथ सबसे सस्ता निवेश उत्पाद।
  • लचीले निवेश पैटर्न के साथ विभिन्न फंडों का विकल्प प्रदान करता है। व्यक्तिगत स्तर पर रिकॉर्ड रखने के लिए व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति खाता भौगोलिक और रोजगार में सुवाह्यता सुनिश्चित करता है।
  • समय-समय पर संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कर्मचारी के साथ-साथ कर्मचारी के एनपीएस खाते में नियोक्ता का योगदान कर छूट के लिए पात्र है।
  • इसके अतिरिक्त, टीयर II खाता प्रदान करता है जो किसी भी समय तरलता/निकासी विकल्प के साथ एक स्वैच्छिक बचत सुविधा है।
  • हर साल स्विच करने के विकल्प के साथ सब्सक्राइबर को पेंशन फंड का विकल्प प्रदान करता है।
  • निधियों के नियमित प्रकटीकरण से अभिदाताओं को बेहतर कोष प्रबंधन हासिल करने में मदद मिलती है।

हाँ। अभिदाता को फॉर्म आईएसएस को पीओपी में जमा करना होता है

इस मॉडल के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए दो प्रकार के खाते उपलब्ध हैं:

  • टीयर I खाता - एक गैर-निकासी योग्य खाता है जहां ग्राहक/नियोक्ता/या दोनों सेवानिवृत्ति के लिए बचत का योगदान करते हैं। कर लाभ नियोक्ता और कर्मचारी योगदान दोनों के लिए उपलब्ध है।
  • टीयर II खाता - एक स्वैच्छिक बचत खाता है जिसमें से अभिदाता न्यूनतम अंशदान और शेष राशि के अधीन जब चाहे अपनी बचत निकालने के लिए स्वतंत्र हैं।
  • कर्मचारियों का योगदान: राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए योगदान राशि कर मुक्त है, अर्थात, यह कुल आय से कटौती योग्य है), ऊपरी सीमा के अधीन कर्मचारी/स्व-नियोजित/पेशेवर/व्यक्तिगत योगदान 10% तक की कर कटौती के लिए पात्र वेतन (मूल + महंगाई भत्ता) या धारा 80CCD(1) के तहत कुल सकल आय का 10%, जो कि धारा 80CCE के तहत रुपये की निर्दिष्ट सीमा के भीतर है। 1,50,000। रुपये तक की अतिरिक्त कर कटौती के लिए पात्र। धारा 80CCD(1B) के तहत 50,000। यह लाभ धारा 80CCE के तहत निर्दिष्ट सीमा को आकर्षित नहीं करेगा। इसलिए योगदान रुपये से अधिक की अनुमति दी जाएगी। 1,50,000।
  • नियोक्ता अंशदान: धारा 80CCD(2) के तहत वेतन (मूल + महंगाई भत्ता) के 10% तक की कर कटौती के लिए पात्र। नियोक्ता द्वारा किए गए योग्य योगदान को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 के तहत व्यवसाय व्यय के रूप में अनुमति दी जाती है।

एनपीएस को अपनाने के लिए कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या की कोई आवश्यकता नहीं है।

कॉर्पोरेट स्तर या सब्सक्राइबर स्तर पर योजना का चयन करने के लिए लचीलापन है। कॉर्पोरेट अपने कर्मचारियों के लिए निवेश पसंद का विकल्प चुन सकता है या कर्मचारियों के लिए विकल्प छोड़ सकता है।

एनपीएस संरचना में निम्नलिखित संस्थाएं शामिल हैं:

पीएफआरडीए : एनपीएस के लिए पीएफआरडीए नियामक है। यह सिस्टम में विभिन्न मध्यस्थों जैसे सीआरए, पेंशन फंड मैनेजर्स आदि के पंजीकरण के लिए जिम्मेदार है। यह विभिन्न मध्यस्थों के प्रदर्शन की निगरानी भी करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी हितधारक समय-समय पर पीएफआरडीए द्वारा जारी दिशानिर्देशों/नियमों का पालन करते हैं।

सीआरए: सभी एनपीएस ग्राहकों के लिए रिकॉर्ड कीपिंग, प्रशासन और ग्राहक सेवा कार्यों को सीआरए प्रोटीन ईगॉव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) और केफिनटेक सीआरए द्वारा केंद्रीकृत और निष्पादित किया जाएगा। अभिदाताओं से प्राप्त निर्देशों के आधार पर, सीआरए नियमित आधार पर नियुक्त पेंशन फंडों को ऐसे निर्देश प्रेषित करेगा। सीआरए प्रत्येक ग्राहक को आवधिक और समेकित एनपीएस विवरण भी प्रदान करेगा।

पेंशन फंड/पेंशन फंड मैनेजर: पेंशन फंड मैनेजर एनपीएस सब्सक्राइबर्स के निवेश के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। पेंशन निधि प्रबंधक पीएफआरडीए निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार सख्ती से निवेश करते हैं। वे प्रत्येक योजना के एनएवी को नियमित आधार पर सीआरए को भी सूचित करते हैं। एनपीएस आपको नीचे उल्लिखित पेंशन निधि प्रबंधकों में से किसी एक को चुनने की अनुमति देता है:

  • आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
  • एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
  • कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड
  • एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
  • एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड
  • बिड़ला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड
  • टाटा पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड
  • मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड
  • एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड

वार्षिकी सेवा प्रदाता: वार्षिकी सेवा प्रदाता चुनी हुई वार्षिकी योजना के अनुसार एनपीएस अभिदाता को पेंशन/वार्षिकी देने के लिए जिम्मेदार हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीएस से बाहर निकलने पर आपके पास किसी भी 1 वार्षिकी सेवा प्रदाता का चयन करने का विकल्प होता है।

पीएफआरडीए के पैनल में शामिल वार्षिकी सेवा प्रदाताओं को देखने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक http://www.npstrust.org.in/content/list-annuity-service-providers-asps-empanelled-pfrda पर क्लिक कर सकते हैं।

ट्रस्ट एंड ट्रस्टी बैंक: एनपीएस ट्रस्ट एनपीएस के तहत धन की देखभाल के लिए जिम्मेदार है और सभी एनपीएस संपत्तियों का पंजीकृत मालिक है। ट्रस्ट का खाता एनपीएस ट्रस्टी बैंक (एक्सिस बैंक) के रूप में है। एनपीएस ट्रस्टी बैंक एनपीएस सिस्टम की विभिन्न संस्थाओं में फंड ट्रांसफर की सुविधा देता है। पेंशन निधि प्रबंधक, वार्षिकी सेवा प्रदाता, ग्राहक आदि। एनपीएस ट्रस्ट का संचालन पीएफआरडीए द्वारा गठित न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है।

प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी): पीओपी सब्सक्राइबर और एनपीएस आर्किटेक्चर के बीच इंटरेक्शन का पहला बिंदु है। पीओपी ग्राहकों के पंजीकरण से संबंधित कार्य करने, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) सत्यापन करने, ग्राहकों से योगदान और निर्देश प्राप्त करने और सीआरए आदि जैसे नामित एनपीएस मध्यस्थों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पीएफआरडीए के सूचीबद्ध पीओपी में से एक है।

कस्टोडियन: कस्टोडियन अंतर्निहित संपत्तियों की हिरासत के लिए जिम्मेदार है। कस्टोडियन सेबी पंजीकृत कस्टोडियल सेवा है। स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसएचसीआईएल) वर्तमान में एनपीएस के तहत कस्टोडियन है।

NPS को अपनाने से कॉर्पोरेट के लिए कोई वैधानिक आवश्यकता कम नहीं होगी।

न्यूनतम एनपीएस टियर 1 योगदान प्रति वर्ष 1,000 रुपये है। हालांकि, एनपीएस टियर 1 योगदान की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

योजना वरीयता को चार बार बदला जा सकता है और पेंशन फंड मैनेजर को वित्तीय वर्ष में एक बार बदला जा सकता है।

निकास से तात्पर्य राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते का बंद होना है I यह निम्नलिखित परिदृश्य में होता है :

  • (क) 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर
  • (ख) 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व
  • (ग) 60 वर्ष से 75 वर्ष केबिच किसी भी समय
  • (घ) 60 (साठ) वर्ष की आयु से पूर्व शारीरिक विकलांगता या अक्षमता होने पर
  • (ङ) अभिदाता की मृत्यु या अभिदाता के लापता घोषित होने पर

अभिदाता, विनियमों में बताये गये निकास के प्रयोजन के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से निकास, की संभावित तिथि या उससे पूर्व निकास या प्रत्याहरण आवेदन प्रपत्र को सम्बंधित उपस्थिति अस्तित्व को जमा करे |

अभिदाता की मृत्यु या नियोक्ता के द्वारा अभिदाता लापता घोषित होने के मामले में, यथानिर्दिष्ट सेवानियमों के अनुसार नामिति(यों), कुटुंब के सदस्य(यों) या विधिक वारिसों को मृतक अभिदाता के सम्बंधित उपस्थिति अस्तित्व को अपेक्षित दस्तावेज़ों के साथ दावा निपटान आवेदन जमा करना होगा I

वार्षिकीकरण – संचित पेंशन का न्यूनतम 40% मासिक वार्षिकी या पेंशन के लिए प्रयोग होगा I हालांकि, अभिदाता के पास वार्षिकी क्रय करने के लिए संचित पेंशन राशि के 40% से अधिक की राशि का प्रयोग करने का विकल्प हैI

एकमुश्त राशि – संचित पेंशन की शेष 60% राशि अभिदाता को भुगतान कर दी जाएगी I

हाँ, यदि आपकी संचित पेंशन राशि पांच लाख रुपये के बराबर या कम है I

नहीं, अभिदाता का एनपीएस के तहत पेंशन/वार्षिकी प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा I

आप 75 वर्ष की आयु तक एनपीएस के अभिदाता बने रहेंगे।

हाँ, अभिदाता सीआरए या एनपीएस न्यास को अनुरोध जमा करके किसी भी समय एनपीएस से निकास कर सकता/सकती है I

अभिदाता की संपूर्ण संचित पेंशन राशि का भुगतान अभिदाता के नामिति (यों) या विधिक वारिस(सों) को किया जाएगा।

हाँ, अभिदाता के नामिति या विधिक वारिस के पास निकास पर दी जाने वाली किसी भी वार्षिकी को खरीदने का विकल्प होता है।

हाँ, आप एकमुश्त राशि के प्रत्याहरण को आस्थागित कर सकते हैं I ऐसा आस्थगन 75 वर्ष की आयु तक किया जा सकता है I

एकमुश्त राशि के आस्थगन की अवधि के दौरान अभिदाता की मृत्यु होने के मामले में, अभिदाता की ऐसी आस्थगित राशि को अभिदाता के नामिति(यों) या विधिक वारिस(सों) को भुगतान कर दिया जाएगा I

हाँ, आप वार्षिकी क्रय को आस्थगित कर सकते हैं I यह आस्थगन 75 वर्ष की आयु तक किया जा सकता है I

हाँ, अभिदाता के पास आस्थगन अवधि के दौरान एनपीएस न्यास या कोई मध्यस्थ इकाई या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किसी इकाई को अनुरोध करते हुए किसी भी समय वार्षिकी क्रय करने का विकल्प है I

यदि अभिदाता की मृत्यु वार्षिकी क्रय करने के लिए बढ़ाई गई तिथि से पूर्व हो जाती है, तो अभिदाता की संपूर्ण संचित पेंशन राशि का भुगतान अभिदाता के नामिति (यों) या विधिक वारिसों को किया जाएगा।

हाँ, एकमुश्त राशि और वार्षिकी के क्रय, दोनों को आस्थगित करा जा सकता है किन्तु अभिदाता पीआरए (PRA) के रखरखाव शुल्क को वहन करने के लिए सहमत है, जिसमें केन्द्रीय अभिलेखापालन अभिकरण (सीआरए), पेंशन निधि (पीएफ), ट्रस्टी बैंक या किसी अन्य मध्यस्थ को समय-समय पर लागू देय शुल्क शामिल हैं।

अभिदाता एकमुश्त राशि और/या वार्षिकी को आस्थगित करने के अपने लिखित अनुरोध को 60 (साठ) वर्ष की आयु प्राप्त करने से 15 (पन्द्रह) दिन पूर्व या किसी मध्यस्थ या एनपीएस न्यास को जमा करना होगा I

हाँ, अभिदाता आस्थगन अवधि के दौरान किसी भी समय एनपीएस से निकास कर सकता/सकती है I

नहीं, साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद योजना में जारी रहने के विकल्प का प्रयोग करने पर, लाभों (एकमुश्त राशि और/या वार्षिकी के क्रय) के आस्थगन का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा I

नहीं, एकमुश्त राशि और/या वार्षिकी के क्रय को स्थगित करने के विकल्प उपलब्ध नहीं होंगे।

हां, आप शारीरिक विकलांगता या अक्षमता की वजह से एनपीएस को जारी रखने में असमर्थता के कारण, एनपीएस से निकास कर सकते हैं।

एक सरकारी चिकित्सक या डॉक्टर (अभिदाता की ऐसी विकलांगता या अक्षमता का इलाज करने वाले) से विकलांगता प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता की प्रकृति और सीमा को बताया गया हो और यह भी प्रमाणित किया गया हो कि:

(क) प्रभावित अभिदाता अपने नियमित कर्तव्यों का पालन करने की स्थिति में नहीं होगा और प्रभावित अभिदाता के अपने जीवन की शेष अवधि के लिए काम करने में सक्षम न होने की वास्तविक संभावना है |

(ख) ऐसे सरकारी चिकित्सक या डॉक्टर (अभिदाता की ऐसी विकलांगता या अमान्यता का इलाज करने वाले) की राय में विकलांगता पचहत्तर प्रतिशत से अधिक है।

अभिदाता को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर एनपीएस से निकास करने पर प्राप्त होने वाले लाभों के समान ही लाभ प्राप्त होंगे (प्रश्न 3 से प्रश्न 5 देखें) I

यदि नियोक्ता सेवा के दौरान शारीरिक विकलांगता या अक्षमता होने के मामले में पेंशनरी राहत प्रदान करता है, तो नियोक्ता के पास लागू सेवा नियमों के अनुसार अभिदाता के संचित पेंशन कोष का कुछ भाग या संपूर्ण भाग को अपने पास समायोजित या मांग करने का अधिकार होगा I
शेष संचित पेंशन राशि, यदि कोई हो तो, एकमुश्त रूप में अभिदाता को भुगतान किया जाएगा I

यदि आपने कम से कम पांच साल एनपीएस की सदस्यता पूर्ण की हैं तो आप 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले स्वेच्छा से एनपीएस से निकास कर सकते हैं।

वार्षिकीकरण – संचित पेंशन का न्यूनतम 80% मासिक वार्षिकी या पेंशन के लिए प्रयोग होगा I

एकमुश्त राशि – संचित पेंशन की शेष 20% राशि अभिदाता को भुगतान कर दी जाएगी I

हाँ, यदि आपकी संचित पेंशन राशि दो लाख पचास हज़ार रुपये के बराबर या कम है I

नहीं, अभिदाता का एनपीएस के तहत पेंशन/वार्षिकी प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा I

जब तक आप वार्षिकी क्रय करने के लिए पात्रता की आयु प्राप्त नहीं कर लेते तब तक एनपीएस में जारी रहेंगे I वार्षिकी क्रय करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु प्राप्त करने पर आप अपनी पसंद की वार्षिकी क्रय कर सकते हैं I

मृतक अभिदाता की सम्पूर्ण संचित पेंशन राशि को नामिति (यों), या विधिक वारिस (सों) को भुगतान कर दिया जाएगा I

हाँ, मृतक अभिदाता के नामिति या कुटुंब के सदस्यों को निकास के समय उपलब्ध वार्षिकियों में से कोई भी वार्षिकी क्रय करने का अधिकार है I

जहाँ अभिदाता की मृत्यु के मामले में निकास के समय, इन विनियमों के अनुसार कोई मान्य नामितिकरण न हो, तो उसके नियोक्ता के रिकॉर्ड में स्वीकार्य सीमान्त लाभ प्राप्त करने के लिए दर्ज नामितिकरण, यदि कोई हे, को एनपीएस के तहत निकास के लिए नामितिकरण माना जाएगा I
नियोक्ता अपने रिकार्ड्स में शामिल ऐसे नामितिकरण की पुष्टि एनपीएस न्यास या सीआरए को दावों के निश्तारण हेतु भेजेगा I
हालांकि, यदि नियोक्ता के रिकॉर्ड को देखने के पश्चात् भी मान्य नामितिकरण स्थापित नहीं होता तो ऐसे मामलों का निपटान विधिक वारिसों को किया जाएगा I

यदि नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट सेवानियमों के तहत या विधिक वारिस प्रमाणपत्र के आधार पर मृतक अभिदाता के परिवार के सदस्यों को पेंशनरी राहत प्रदान की जाती है, तो लागू सेवा नियमों के अनुसार अभिदाता के संचित पेंशन राशि का कुछ भाग या संपूर्ण भाग को अपने पास समायोजित या मांग करने का अधिकार होगा I
शेष संचित पेंशन राशि, यदि कोई हो तो, एकमुश्त रूप में अभिदाता के नामिति (यों) या विधिक वारिस(सों) को भुगतान किया जाएगा I

अभिदाता के नामिति(यों) या विधिक वारिस(सों) को संचित पेंशन राशि का 20% अंतरिम राहत के रूप में एकमुश्त भुगतान किया जायेगा और संचित पेंशन राशि का शेष 80%, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और उसके संशोधनों के प्रावधानों के तहत अभिदाता को लापता या मृत मान लिए जाने पर, को नामिति (यों), या विधिक वारिस (सों) को भुगतान किया जाएगा I

हाँ, भारत का राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल, या किसी संगठन का प्रमुख, किसी कॉर्पोरेट निकाय या अन्य ईकाई जो कि या तो केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार या एक सरकारी कम्पनी के स्वामित्व तथा नियंत्रण में हो, के सम्बन्ध में, जैसा भी मामला हो, यदि अभिदाता के नियोजन को शासित करने वाले सेवा नियमों में ऐसा उपबंधित हैं, तो नियोक्ता को होने वाली सम्पूर्ण धनिय हानि या उसके किसी भाग की वसूली के प्रयोजन के लिए, नियोक्ता के पास संचित पेंशन राशि के उस भाग को जिसे नियोक्ता के रूप में अभिदाता के टियर-I खाते में सह-अंशदान जमा किया गया है और उस पर अर्जित ब्याज़ को, किसी भी आर्थिक नुकसान की पूरी या आंशिक वसूली के उद्देश्य से रोक कर रखने का अधिकार है, बशर्ते इस तरह के नुकसान को सम्बंधित नियोक्ता द्वारा सिद्ध किया गया हो या किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही शुरू किया गया हो I

एनपीएस न्यास को अभिदाता की संचित पेंशन राशि को रोकने की सुचना देने के बाद नियोक्ता एनपीएस के तहत संचित पेंशन राशि को रोकने के अधिकार का प्रयोग अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पूर्व कर सकता हें I

एनपीएस की रोकी गई राशि, अभिदाता को तब तक भुगतान नहीं की जाएगी जब तक विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों का निष्कर्ष और ऐसी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अंतिम आदेश पारित नहीं कर दिया जाता है I

नियोक्ता द्वारा रोकी गई राशि योजना में उसी तरह निवेशित रहेगी जैसी पद्धति या रीति में रोकने से पहले निवेशित थी I

सम्बंधित नियोक्ता द्वारा रोकी गई राशि अभिदाता को भुगतान के लिए अंतिम परिनिर्धारण के बाद देय होगी और इसका भुगतान अभिदाता को जल्द से जल्द निर्धारित विनियमन के अनुशार होगा और किसी भी स्तिथि में एनपीएस न्यास द्वारा अंतिम आदेश की प्राप्ति के नब्बे दिन के भीतर शीघ्र अभिदाता को भुगतान कर दिया जाएगा I
परन्तु, यदि रोकी गई राशि अभिदाता की मृत्यु के बाद देय होती है, तो अंतिम निपटान पर, लागू नियमों के अनुसार ऐसे अभिदाता के नामिति या विधिक वारिस को भुगतान किया जाएगा।

75 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले आप किसी भी समय निकास कर सकते हैं। किन्तु, निकास पर आपके लाभ योजना में बिताई गई अवधि (एनपीएस में शामिल होने की तारीख से तीन साल पूरे करने से पहले या बाद में) के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।

वार्षिकीकरण – संचित पेंशन का न्यूनतम 40% मासिक वार्षिकी या पेंशन के लिए प्रयोग होगा I

हालांकि, अभिदाता के पास वार्षिकी क्रय करने के लिए संचित पेंशन राशि के 40% से अधिक की राशि का प्रयोग करने का विकल्प हैI

एकमुश्त राशि – संचित पेंशन की शेष 60% राशि अभिदाता को भुगतान कर दी जाएगी I

हाँ, यदि आपकी संचित पेंशन राशि पांच लाख रुपये के बराबर या कम है I

नहीं, अभिदाता का एनपीएस के तहत पेंशन/वार्षिकी प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा I

वार्षिकीकरण – संचित पेंशन का न्यूनतम 80% मासिक वार्षिकी या पेंशन के लिए प्रयोग होगा I

एकमुश्त राशि – संचित पेंशन की शेष 20% राशि अभिदाता को भुगतान कर दी जाएगी I

हाँ, यदि आपकी संचित पेंशन राशि दो लाख पचास हज़ार रुपये के बराबर या कम है I

नहीं, अभिदाता का एनपीएस के तहत पेंशन/वार्षिकी प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा I

मृतक अभिदाता की सम्पूर्ण संचित पेंशन राशि को नामिति (यों), या विधिक वारिस (सों) को भुगतान कर दिया जाएगा I

टियर-I खाते से निकास करने पर टियर-II खाता भी उसके साथ ही स्वतः बंद हो जाएगा, भले ही इस उद्देश्य के लिए अभिदाता या नामांकित या विधिक वारिस से निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त नहीं हुआ हो, और टियर-II खाते के तहत राशि का अभिदाता या नामांकित या विधिक वारिस को भुगतान किया जाएगा ।

हाँ, टियर- I खाता बंद होने तक आप अपनी आवश्यकतानुसार टियर-II खाता जारी रख सकते हैं I

आप टियर-II खाते से कितनी भी बार निकासी कर सकते हैं I

अभिदाता किसी भी समय सम्पूर्ण संचित राशि या उसका कुछ भाग निकाल सकता है I

जब तक खाते में लागू शुल्कों और निकास राशि के भुगतान हेतु पर्याप्त राशि मौजूद है, तब तक निकास कीराशि पर कोई सीमा नहीं होगी I

प्राप्त आवेदन की तिथि तक के अनुसार अपने अंशदान का 25% तक (इस राशि पर प्राप्त प्रोत्साहन /रिटर्न राशि शामिल नहीं है)

आपको निकास से पूर्व अधिकतम तीन बार आंशिक प्रत्याहरण करने की अनुमति है I

आप एनपीएस में शामिल होने की तिथि से तीन वर्ष पूर्ण होने के बाद पहली बार आंशिक प्रत्याहरण कर सकते हैं I

नहीं
हालांकि, आपको दो आंशिक प्रत्याहरण के बीच किए गए स्वयं के अंशदान का 25% (इस राशि पर प्राप्त प्रोत्साहन /रिटर्न राशि शामिल नहीं है) तक ही प्राप्त होगा ।

आंशिक प्रत्याहरण की स्वीकृति केवल विशिष्ट कारणों में है I

(क) अपने बच्चों के, जिसके अंतर्गत वैध रूप से दत्तक बच्चे भी हें, उच्चतर शिक्षा के लिए
(ख) अपने बच्चों के, जिसके अंतर्गत वैध रूप से दत्तक बच्चे भी हें, विवाह के लिए
(ग) अपने स्वयं के नाम से या विधिक रूप से विवाहित पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से कोई निवास स्थान (मकान) या फ्लैट क्रय करने या उसके सन्निर्माण के लिए यदि, अभिदाता के पास पहले से पैतृक संपत्ति से भिन्न उसके स्वयं के नाम से व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त नाम से कोई निवास स्थान (मकान) या फ्लैट हैं, तो इन विनियमों के अधीन कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा
(घ) विनिर्दिष्ट बीमारियों के उपचार के लिए ; यदि, अभिदाता उसका विधिक रूप से विवाहित पति या पत्नी, बच्चों जिसके अंतर्गत वैध रूप से दत्तक बच्चे भी हैं, या आश्रित माता-पिता किसी विनिर्दिष्ट रुग्णता से ग्रस्त हैं, जिसमें निम्नलिखित रोगों के सम्बन्ध में अस्पताल में भर्ती होना, उपचार समाविष्ट होगा :

  • कैंसर
  • गुर्दा की विफलता (अंत चरण रीनल फेल होना)
  • प्राइमरी पुल्मोनरी आल्टेकियल हाइपरटेंशन
  • मल्टीपल एक्लराइओसिस
  • प्रमुख अंग प्रत्यारोपण
  • कोरेनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट
  • ओरटा ग्राफ्ट सर्जरी
  • हार्ट वाल्व सर्जरी
  • स्ट्रोक
  • मायोकार्डियल इन्फेक्शन
  • कोमा
  • टोटल ब्लाइंडनेस (पूर्ण रूप अन्धता)
  • पेरालेसिस (लकवा)
  • गंभीर/जीवन को संकट में डालने वाली दुर्घटना
  • जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली कोई अन्य गंभीर रोग जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट किया जाये I
(ङ) अभिदाता की विकलांगता या अक्षमता के कारण होने वाले चिकित्सकीय तथा आकस्मिक खर्चों को पूरा करने हेतु
(च) अभिदाता द्वारा कौशल विकास/ पुनः कौशल या अन्य कोई स्व-विकास क्रियाकलापों के खर्चों के लिए, जैसा भी उस बारे में प्राधिकरण द्वारा उचित दिशानिर्देश जारी करते हुए अनुज्ञप्त हो I
(छ) अभिदाता द्वारा स्व-उद्यम स्थापित करने या नए उद्यमों की शुरुआत करने हेतु खर्चों को के लिए, जैसा भी उस बारे में प्राधिकरण द्वारा उचित दिशानिर्देश जारी करते हुए अनुज्ञप्त हो I

यदि नामितिकरण के समय अभिदाता का परिवार है, तो नामितिकरण उसके परिवार के किसी एक या उससे ज्यादा सदस्यों के पक्ष में किया जा सकता हैं I

विनियम में जहां कहीं भी नामांकन प्रदान किया गया हैं;

(क) पुरुष अभिदाता के सम्बन्ध में उसकी विधितः विवाहित पत्नी, उसके बालक, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता और उसके मृतक पुत्र की विधवा और बालक अभिप्रेत होगा I

(ख) किसी महिला अभिदाता के सम्बन्ध में उसका विधितः विवाहित पति, उसके बालक, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता और उसके मृतक पुत्र की विधवा और बालक अभिप्रेत होगा I

(ग) किसी भी ऐसे अभिदाता के सम्बन्ध में जो पुरुष या महिला के रूप में अपनी पहचान नहीं रखता है, उसका विधितः विवाहित पति या पत्नी, उसके बच्चे, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, उनके आश्रित माता-पिता और उनके मृतक पुत्र की विधवा और बच्चे I

स्पष्टीकरण – उपरोक्त तीनों दशाओं में यदि किसी अभिदाता के, यथास्थिति, बच्चों या यथास्थिति अभिदाता के मृतक पुत्र के बच्चे का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दत्तक ग्रहण कर लिया जाता है और यदि दत्तक ग्रहण करने वाले व्यक्ति की स्वीय विधि के अधीन दत्तक ग्रहण वैध रूप से मान्यताप्राप्त है तो ऐसे बच्चे को अभिदाता के कुटुंब से यथा अपवर्जित समझा जाएगा I

ऐसा कोई भी नामितिकरण, जो आपके परिवार / कुटुंब सदस्य से भिन्न किसी अन्य सदस्य के पक्ष में किया जाता है तो ऐसा नामितिकरण अमान्य होगा और आपको (अभिदाता को) अपने परिवार / कुटुंब से सम्बंधित नया नामितिकरण करना होगा I

ऐसा नामितिकरण समाप्त हो जाएगा / मान्य नहीं होगा और अभिदाता को पुनः नामितिकरण करना होगा I

हाँ, आप एक से अधिक नामिति को नामित कर सकते हैं और आपको अपनी संचित पेंशन राशि का आवंटन प्रतिशत नामितियो में ऐसे निर्धारित करना होगा कि ऐसे निर्धारण का कुल योग 100% हो I

हाँ, अभिदाता द्वारा विवाह के पश्चात् नया नामितिकरण करना होगा I

विवाह से पूर्व किया गया नामितिकरण अमान्य होगा और आपको नामितिकरण दोबारा करना होगा I

यदि नामितिकरण के समय आपका कोई परिवार/कुटुंब नहीं है, तो नामितिकरण किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है, लेकिन यदि बाद में आपका परिवार बनता हैं, तो ऐसा नामितिकरण अमान्य होगा और आपको अपने परिवार के एक या अधिक सदस्यों के पक्ष में नया नामितिकरण करना होगा I

हाँ, नामितिकरण पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से नाबालिग के पक्ष में किया जा सकता है I
इसके अतिरिक्त, अभिदाता अपने परिवार से एक बड़े व्यक्ति को वह नाबालिग के संरक्षक के रूप में नियुक्त कर सकता है, उस स्थिति में जब अभिदाता की मृत्यु नामिति या संरक्षक से पूर्व हो जाती है I

आप जितनी बार चाहे उतनी बार नामितिकरण में बदलाव कर सकते हैं I

वार्षिकी का अर्थ है, वार्षिकी सेवा प्रदाता (ASP) द्वारा अभिदाता के चयन के अनुसार निर्दिष्ट अंतराल पर अभिदाता को देय भुगतानों/लाभों की श्रृंखला I
वार्षिकी का प्रमुख उद्देश्य अभिदाता को सेवानिवृत्ति/कार्यशील आयु के पश्चात् नियमित आय प्रदान करना है I

हाँ, कुछ परिदृश्यों को छोड़कर जहां अभिदाता / नामिति / विधिक वारिस सम्पूर्ण संचित पेंशन राशि को वापस ले सकते हैं। (जैसे उपर के प्रश्नों में बताया गया हैं।)

पीएफआरडीए द्वारा सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं से वार्षिकी क्रय करना होगा I 14 सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं की सूची निम्नानुसार है :

  • आदित्य बिरला सन लाइफ़ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • बजाज एलियांज लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • कैनरा एचएसबीसी लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • एडेलविस टोकियों लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • एचडीएफसी लाइफ़ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ़ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
  • इण्डियाफर्स्ट लाइफ़ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • कोटक महिंद्रा लाइफ़ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • भारतीय जीवन बीमा निगम
  • मैक्स लाइफ़ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • पीएनबी मेटलाइफ़ इण्डिया इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • एसबीआई लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ़ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • टाटा एआईए लाइफ़ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड

* सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (एएसपीज़) में किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए, आपसे अनुरोध है कि पीएफआरडीए की वेबसाइट देखें I

किसी भी वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा वार्षिकी की शुरुआत अपेक्षित न्यूनतम आयु के बाद तत्काल शुरू हो जाती हैं I(यह वार्षिकी सेवा प्रदाता और वार्षिकी योजना के चयन पर निर्भर हैं अर्थात् आयु 30, 35, 38) अभिदाता / नामिति / विधिक वारिस को अधिवर्षिता की आयु तक इंतज़ार करने की जरुरत नहीं हैं I

उपलब्ध सभी प्रकारों में से निम्नलिखित सबसे सामान्य विकल्प / प्रकार हैं :

(क) आजीवन वार्षिकी और मृत्यु होने पर क्रय मूल्य (वार्षिकी सेवा प्रदाता को दी गई राशि) की वापसी – अभिदाता को आजीवन वार्षिकी का भुगतान किया जाएगा और उसकी मृत्यु के बाद वार्षिकी का भुगतान समाप्त हो जाएगा I किन्तु, नामिति / विधित वारिसों को क्रय मूल्य की वापसी कर दी जाएगी I

(ख) 5, 10, 15 या 20 वर्षों तक गारंटिड वार्षिकी और उसके बाद आजीवन वार्षिकी -
गारंटी अवधि के दौरान मृत्यु होने पर – अभिदाता को तब तक वार्षिकी प्राप्त होगी जब तक वह जीवित है और उसके बाद शेष गारंटिड अवधि के बाद वार्षिकी नामिति को गारंटिड अवधि के अंत तक के लिए प्रदान की जाएगी और इसके पश्चात् यह समाप्त/बंद हो जाएगी I किन्तु, क्रय मूल्य की वापसी नामितियों/विधिक वारिसों को नहीं की जाएगी I
गारंटी अवधि के बाद मृत्यु होने पर– अभिदाता को गारंटिड अवधि की समाप्ति के बाद भी आजीवन वार्षिकी का भुगतान किया जाएगा। अभिदाता की मृत्यु के बाद वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाता है। किन्तु, नामितियों/विधिक वारिसों को क्रय मूल्य की वापसी नहीं की जाएगी।

(ग) आजीवन वार्षिकी - अभिदाता को आजीवन वार्षिकी का भुगतान किया जाएगा और अभिदाता की मृत्यु के बाद वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा । किन्तु, नामितियों/विधित वारिसों को क्रय मूल्य की वापसी नहीं की जाएगी।

(घ) 3% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढती आजीवन वार्षिकी - अभिदाता को वार्षिकी का भुगतान 3% प्रतिवर्ष की साधारण दर से बढ़ते हुए तब तक भुगतान किया जाएगा जब तक कि वह जीवित है, और अभिदाता की मृत्यु के बाद वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा । किन्तु, नामितियों/विधित वारिसों को क्रय मूल्य की वापसी नहीं की जाएगी ।

(ड) अभिदाता को आजीवन वार्षिकी और अभिदाता की मृत्यु होने पर उसके पति/पत्नी को 50% के प्रावधान के साथ आजीवन वार्षिकी - अभिदाता को आजीवन वार्षिकी का भुगतान किया जाएगा और अभिदाता की मृत्यु के बाद पति/पत्नी को वार्षिकी का 50% आजीवन भुगतान किया जाएगा । जीवनसाथी की मृत्यु के बाद वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाता है। यदि पति या पत्नी की मृत्यु अभिदाता से पूर्व हो जाती है, तो अभिदाता की मृत्यु के बाद वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा । यह ध्यान रखे कि इस वार्षिकी को क्रय मूल्य की वापसी के साथ या क्रय मूल्य की वापसी के बिना लिया जा सकता है।

(च) अभिदाता को आजीवन वार्षिकी और अभिदाता की मृत्यु होने पर उसके पति/पत्नी को 100% के प्रावधान के साथ आजीवन वार्षिकी - अभिदाता को आजीवन वार्षिकी का भुगतान किया जाएगा और अभिदाता की मृत्यु के बाद पति/पत्नी को वार्षिकी का 100% आजीवन भुगतान किया जाएगा । जीवनसाथी की मृत्यु के बाद वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाता है। यदि पति या पत्नी की मृत्यु अभिदाता से पूर्व हो जाती है, तो अभिदाता की मृत्यु के बाद वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा । यह ध्यान रखे कि इस वार्षिकी को क्रय मूल्य की वापसी के साथ या क्रय मूल्य की वापसी के बिना लिया जा सकता है।

*अभिदाता उपर्युक्त प्रकारों में से किसी में भी जीवनसाथी को जोड़ सकता है I
** सभी वार्षिकी सेवा प्रदाता सभी विकल्प / प्रकार उपलब्ध नहीं कराते I यह एक वार्षिकी सेवा प्रदाता और दूसरे वार्षिकी सेवा प्रदाता से भिन्न हो सकता है I
*** वार्षिकी का मूल्य एक वार्षिकी सेवा प्रदाता और दूसरे वार्षिकी सेवा प्रदाता से भिन्न हो सकता है I

केवल उन वार्षिकी प्रकारों में जहाँ क्रय मूल्य (वार्षिकी सेवा प्रदाता को दी गई राशि) की वापसी का प्रावधान है I

वार्षिकी दरों का विवरण और अन्य विवरण सीआरए की वेबसाइट [कम्प्यूटर एज़ मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, केफिनटेक्नोलोजी लिमिटेड और प्रोटियन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉज़ीज लिमिटेड] और सम्बंधित सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर देखा जा सकता है I

एक बार कोई वार्षिकी क्रय करने के बाद, किसी अन्य वार्षिकी सेवा प्रदाता या अन्य वार्षिकी योजना में रद्दीकरण या पुनर्निवेश के विकल्प की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वह वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर न हो, जैसा कि फ्रीलुक अवधि के लिए वार्षिकी अनुबंध की शर्तों के तहत या विशेष रूप से बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया है ।

टियर – I
एकमुश्त निकास - 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर निकास के मामले में, एकमुश्त निकासी अर्थात् कुल संचित पेंशन राशि का 60% कर मुक्त है।
वार्षिकी - 60 वर्ष की आयु पर वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग की जाने वाली राशि कर मुक्त है। किन्तु, वार्षिकी से प्राप्त आय (पेंशन) पर अभिदाता को उस पर लागू कर स्लैब के अनुसार कर देना होगा ।
आंशिक प्रत्याहरण – इसके अंतर्गत कर्मचारी को मिलने वाली रकम पर कर मुक्त है।

टियर – II – कोई कर लाभ नहीं ।

पीओपी-एसपी एनपीएस टियर 1 और 2 खाते खोलने और एनपीएस के तहत अन्य सेवा संबंधी अनुरोधों में ग्राहकों की सहायता के लिए सूचीबद्ध शाखाओं का नेटवर्क है। पीओपी-एसपी का विवरण देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

http://content.icicidirect.com/mailimages/POP_SP_List.pdf